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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना कराएगी रोजी-रोटी का उपाय, यहां करें आवेदन...

लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ उठाने में काफी रुचि ले रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 10 दिनों में...

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना कराएगी रोजी-रोटी का उपाय, यहां करें आवेदन...
पटना । स्मार्ट रिपोर्टरSun, 24 May 2020 05:43 PM
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लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ उठाने में काफी रुचि ले रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 10 दिनों में विभिन्न जिलों के 8000 से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है।  ग्राम परिवहन योजना के तहत 22 मई तक पटना से 441, वैशाली से 426, मधुबनी से 359, सारण से 349, समतीपुर से 331, औरंगाबाद से 326, पूर्वी चंपारण से 316, गया से 310 और सीतामढ़ी से 298 लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। परिवहन सचिव ने बताया कि बिहार में रोजगार का सुनहरा मौका मिला है। जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में ऑटो या अन्य वाहन चला कर अपना जीवनयापन कर रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत रोजगार मिलेगा। ऐसे सुयोग्य लोग खुद ही वाहन मालिक बन सकेंगे।

31 मई तक कर सकते हैं आवेदन 
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए योग्य आवेदक 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। लॉक डाउन में काफी संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई है। लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल सके, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की तिथि बढ़ा कर 31 मई तक कर दी गई है। पूर्व में पांचवें चरण में आवेदन के लिए 15 मई 2020 तक कि तिथि निर्धारित की गई थी। 19 जून को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर मिलेगा अनुदान 
19 से 20 जून तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र दिया जाएगा। 19 जून से चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन दिया जा सकेगा। आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। इस योजना से बेरोजगार हुए बाहर से आए लोगों में उम्मीद जगी है।

ई-रिक्शा के लिए भी मिलेगा अनुदान 
ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 70 हजार रुपए अनुदान दिये जाएंगे। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है-वाहन का एक्स-शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ कर होने वाली कुल राशि।

कुल 41930 आवेदकों का किया जाना है चयन 
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 41930 आवेदकों का चयन किया जाना है। इनमें अब तक 23, 667 लोगों को चयनित कर योजना का लाभ दिया गया है। पांचवें चरण के लिए 14, 129 रिक्ति के विरुद्ध आवेदन निकाला गया है। इस योजना के तहत हर पंचायत के लिए पांच योग्य आवेदकों का चयन किया जाना है, जिसमें तीन लाभुक अनुसुचित जाति /जनजाति एवं दो लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे। लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होना चाहिए। 

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