ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News बिहार पटनामार्च 2020 तक बनाएं भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर: पटना हाईकोर्ट

मार्च 2020 तक बनाएं भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने आर ब्लॉक के पास बन रहे भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर का निर्माण मार्च, 2020 तक पूरा कर लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट के कहा कि जिस तीन पाया के कारण मामला अटका पड़ा हुआ है उसका...

मार्च 2020 तक बनाएं भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर: पटना हाईकोर्ट
पटना। विधि संवाददाताWed, 23 Jan 2019 08:13 AM
ऐप पर पढ़ें

पटना हाईकोर्ट ने आर ब्लॉक के पास बन रहे भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर का निर्माण मार्च, 2020 तक पूरा कर लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट के कहा कि जिस तीन पाया के कारण मामला अटका पड़ा हुआ है उसका निर्माण मार्च 2020 तक पूरा करें।  

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खण्डपीठ ने रवींद्र कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि पटना के आर ब्लॉक होते मीठापुर को जोड़ने वाली भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर का निर्माण 12 नवम्बर 2015 में शुरू हुआ था। इसे पूरा करने का लक्ष्य 11 नवंबर, 2018 रखा गया था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया,जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अब तक 53.43 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन दीघा-पटना रेललाइन को हटा कर सड़क बनाने की योजना के कारण मामला फंस गया है। इस योजना के तहत तीन पाया के निर्माण में संशोधन किये जाने से विलम्ब हो रहा है। उनका कहना था कि हाल के दिनों में बोर्ड ने निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मार्च 2020 तक का समय विस्तार किया है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामा को मंजूर करते हुए मार्च 2020 तक निर्माण कार्य को पूरा कर लेने का आदेश देते हुए लोकहित याचिका को निष्पादित कर दिया।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें