कनीय अभियंता आरोप से मुक्त
ग्रामीण कार्य विभाग ने कनीय अभियंता गयानंद निराला को विभागीय आरोप से मुक्त कर दिया। निराला पर आरोप था कि गया-टेकारी-बेलागंज मार्ग में निर्मित पुल में सीमेंट की मात्रा कम दी...
हिन्दुस्तान टीम,पटनाSun, 29 Sep 2019 07:04 PM
ऐप पर पढ़ें
ग्रामीण कार्य विभाग ने कनीय अभियंता गयानंद निराला को विभागीय आरोप से मुक्त कर दिया। निराला पर आरोप था कि गया-टेकारी-बेलागंज मार्ग में निर्मित पुल में सीमेंट की मात्रा कम दी गई।
कनीय अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभाग के मुख्य अभियंता चार को संचालन पदाधिकारी बनाया गया और जांच प्रतिवेदन में निराला के विरुद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाया गया। विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई और द्वितीय स्पष्टीकरण पूछा गया। बाद में विभागीय अनुशासनिक प्राधिकार ने गयानंद निराला को आरोपों से मुक्त कर दिया।