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बैंक जमा पर 5 लाख तक का ही बीमा, सेवानिवृत्त कर्मी निराश

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बैंक डूबने की स्थिति में...

बैंक जमा पर 5 लाख तक का ही बीमा, सेवानिवृत्त कर्मी निराश
हिन्दुस्तान टीम,पटनाSun, 01 Aug 2021 08:20 PM
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उम्मीद टूटी

-डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है

-फेडरेशन ने 50 लाख तक बैंक जमा को बीमित करने की मांग की है

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बैंक डूबने की स्थिति में लोगों को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा गारंटी दी जाएगी या बैंक संकट में फंसने पर जमाकर्ताओं को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक निकालने की अनुमति होगी। इस प्रावधान के तहत अगर किसी व्यक्ति का एक बैंक में या कई बैंकों में 5 लाख से ज्यादा की राशि जमा है तो कुल मिलाकर मात्र 5 लाख की जमा राशि ही बीमित होगी। बैंक एसोसिएशनों में इस फैसले को लेकर मायूसी है।

ऑल इण्डिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक निराश हैं। सेवानिवृत्त कर्मी अपने जीवनभर की अर्जित राशि, भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी के रूप में मिले प्रायः 10 से 50 लाख की राशि बैंक में जमाकर प्रतिमाह मिले ब्याज से परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर बैंक डूबा तो मात्र उन्हें पांच लाख तक ही राशि मिल पाएगी। इससे आम सेवानिवृत्त कर्मी चिन्तित हैं। बैंक रिटायरीज फेडरेशन बिहार के महासचिव सुनील श्रीवास्तव ने कहा है कि राज्य के बैंकों, सरकारी और गैर सरकारी विभागों के एक करोड़ से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मी केन्द्र सरकार के इस निर्णय से निराश हैं। उन्होंने 50 लाख तक बैंक जमा को बीमित करने की मांग की है।

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