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बगैर पहचान पत्र के हाईकोर्ट में नहीं होगी केस फाइल

पटना हाईकोर्ट में अब बगैर पहचान पत्र के केस फाइल नहीं होगी। हाईकोर्ट में केस दायर करने के लिये शपथकर्ता को वैध पहचान पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करने के साथ ही उसपर हस्ताक्षर भी करना होगा। इसके बाद ही...

बगैर पहचान पत्र के हाईकोर्ट में नहीं होगी केस फाइल
हिन्दुस्तान टीम,पटनाThu, 23 Nov 2017 10:44 PM
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पटना हाईकोर्ट में अब बगैर पहचान पत्र के केस फाइल नहीं होगी। हाईकोर्ट में केस दायर करने के लिये शपथकर्ता को वैध पहचान पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करने के साथ ही उसपर हस्ताक्षर भी करना होगा।

इसके बाद ही हाईकोर्ट में केस फाइल हो सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी दूसरे के नाम से केस फाइल न कर पाए। नए नियम लागू होने के बाद गुरुवार को हाईकोर्ट में केस दायर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी न होने की वजह से लोग केस दायर करने के लिये अपना पहचान पत्र लेकर नहीं आये थे। पहचान पत्र लेकर आये लोगों को नए नियमों से भी कोई परेशानी नहीं हुई।

दरअसल, अदालत ने पटना हाईकोर्ट रूल्स 1916 के चैप्टर तीन के नियम 16 में संशोधन कर एक और नियम 16 ए जोड़ा है। नए नियम के तहत शपथकर्ता को अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम को लागू करने की अधिसूचना हाईकोर्ट के महानिबंधक के हस्ताक्षर से बिहार गजट में प्रकाशित कर दी गई है।

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