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गन्ना किसानों के बकाये भुगतान की कार्रवाई का ब्यौरा दें: हाईकोर्ट

सूबे के सरकारी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये राशि का भुगतान अबतक नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से अबतक की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा अदालत में प्रस्तुत करने...

गन्ना किसानों के बकाये भुगतान की कार्रवाई का ब्यौरा दें: हाईकोर्ट
हिन्दुस्तान टीम,पटनाWed, 01 Nov 2017 06:31 PM
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सूबे के सरकारी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये राशि का भुगतान अबतक नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से अबतक की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन तथा न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मंजीत सिंह एवं अन्य की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि निजी चीनी मिलों ने कई माह से गन्ना किसानों के बकाये राशि का भुगतान अबतक नहीं किया गया है, जिस कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकारी चीनी मिलों ने भी गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान अबतक नहीं किया है।

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