हाईकोर्ट परिसर में उच्च गति इंटरनेट सेवा व वाईफाई सुविधा पर कार्रवाई का ब्योरा मांगा
हाईकोर्ट परिसर में उच्च गति की इंटरनेट सेवा और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रशासन को कार्रवाई का ब्योरा देने और दो सप्ताह के भीतर वाई-फाई उपलब्ध कराने के कदमों की जानकारी देने का आदेश दिया। बीएसएनएल और बेल्ट्रॉन को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

हाईकोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में उच्च गति की इंटरनेट सेवा और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट प्रशासन को इस बारे में अब तक की गयी कार्रवाईयों का ब्योरा देने का निर्देश दिया। वाई फाई उपलब्ध कराने के लिए उठाये गए कदम का भी ब्योरा दो सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता ओमप्रकाश कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। इसके साथ ही बीएसएनएल और बेल्ट्रॉन को इस केस में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट परिसर के भीतर इंटरनेट और वाई-फाई सुविधाओं के नियमित रखरखाव, सुरक्षा और निर्बाध संचालन के लिए एक व्यापक और प्रभावी नीति बनाई जानी चाहिए।
ताकि अधिवक्ताओं सहित आम जन को इंटरनेट की सुविधा मिल सके। डिजिटल न्यायिक सेवाओं का प्रभाव सुनिश्चित हो सके। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ई-कोर्ट प्रणाली, वर्चुअल हाइब्रिड सुनवाई, ऑनलाइन कॉज लिस्ट, डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली और ई-फाइलिंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया है। लेकिन हाईकोर्ट परिसर सहित कोर्ट रूम, गलियारों और परिसर में तो यह लगभग न के बराबर काम करता है। मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
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