
नोट जलाने वाले इंजीनियर और पत्नी को मिली जमानत
भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे इंजीनियर विनोद कुमार राय और उनकी पत्नी बबली राय को नियमित और अग्रिम जमानत मिल गई है। ईओयू ने इंजीनियर को 23 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था, जब उनके घर से अधजले नोट और नगद बरामद हुए थे। जांच जारी है।
भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए पांच सौ रुपये के नोट जलाने के आरोपी इंजीनियर विनोद कुमार राय को नियमित जबकि उनकी पत्नी बबली राय को अग्रिम जमानत मिल गई है। आर्थिक अपराध इकाई की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शुक्रवार को आरोपी बबली राय ने सत्र न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत के आधार आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत ली। न्यायिक दंडाधिकारी ने मुचलका दाखिल करने पर बबली राय को जमानत पर मुक्त कर दिया। इंजीनियर विनोद कुमार राय ने दो दिन पहले पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 29 नवीन कुमार की अदालत से मिली नियमित जमानत के आधार पर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुचलका दाखिल किया था।

इसके बाद वह बेउर जेल से मुक्त हुए थे। विनोद कुमार राय और बबली राय के वकील विजय भानु उर्फ पुटू ने जमानत अर्जी दायर की थी। ईओयू ने नोट जलाने के मामले में 23 अगस्त 2025 को इंजीनियर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ईओयू ने नोट जलाने के मामले में बीएनएस की धारा भारतीय रिजर्व बैंक की धारा और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप को लेकर कांड संख्या 22/ 2025 दर्ज किया था। इस कांड का अनुसंधान करने के बाद ईओयू ने इंजीनियर के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। ईओयू ने विनोद कुमार राय के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कांड संख्या 24/2025 दर्ज किया है, जिसका अनुसंधान जारी है। ईओयू ने इस कांड में आरोपी इंजीनियर विनोद कुमार राय को रिमांड नहीं किया है। ईओयू ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के कई ठिकानों पर 21 अगस्त को छापामारी की थी। आरोपी इंजीनियर मधुबनी और सीतामढ़ी में कार्यरत थे। इंजीनियर के भव्य मकान में 22 अगस्त को तलाशी ली थी। इस दौरान अधजले नोट और जले नोटों के राख रसोई और बाथरूम के पाइप से बरामद हुआ था। सर्च के दौरान दो सौ और एक सौ रुपए के नोट पानी के टैंक से बरामद किए गए थे। उनके घर 39 लाख 93 हजार रुपये अधजले और नगद बरामद किया गया था।

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