New system : 15 जनवरी से प्रायोगिक तौर पर शुरू होगा ई-वे बिल
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 15 जनवरी से प्रायोगिक तौर पर बिहार सहित पूरे देश में ई-वे बिल की व्यवस्था लागू हो जाएगी। यह व्यवस्था 50 हजार से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के लिए लागू की जा...
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 15 जनवरी से प्रायोगिक तौर पर बिहार सहित पूरे देश में ई-वे बिल की व्यवस्था लागू हो जाएगी। यह व्यवस्था 50 हजार से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के लिए लागू की जा रही है। श्री मोदी ने शनिवार को नया सचिवालय स्थित सभागार में राज्य भर के वाणिज्य-कर पदाधिकारियों की बैठक में बातें कही।
उन्होंने कहा कि पूरे देश में सामानों की आवाजाही के लिए पहली फरवरी से ई-वे बिल अनिवार्य होगा। बिहार में ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए पांच हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें 888 ट्रांसपोर्टर शामिल हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी ट्रांसपोर्टरों और डीलर को ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए प्रशिक्षित करें।
श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के पहले से बिहार में लागू ‘सुविधा का ई-वे बिल की व्यवस्था से सरलीकरण हो गया है। अब परिवहन परमिट भरने के लिए 26 की जगह मात्र आठ कॉलम भरनें होंगे। निबंधित कारोबारी व ट्रांसपोर्टर अब कंप्यूटर के अलावा मोबाइल एप से भी ई-वे बिल जेनरेट कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि चेकपोस्ट व्यवस्था समाप्त होने से बड़ी मात्रा में बगैर टैक्स दिए गए मालों की आवाजाही से राज्यों को नुकसान हो रहा था। इसलिए एक अप्रैल से लागू की जाने वाली ई-वे बिल की व्यवस्था को दो महीना पहले लागू की जा रही है।