अंतर राज्य माल परिवहन को लेकर एक अप्रैल से ई-वे बिल : मोदी
जीएसटी नेटवर्क समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 50 हजार से अधिक मूल्य के अंतर राज्य माल परिवहन को लेकर एक अप्रैल से ई-वे बिल की व्यवस्था लागू की जाएगी। अंतर राज्य सफलता के बाद राज्य के अंदर...
जीएसटी नेटवर्क समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 50 हजार से अधिक मूल्य के अंतर राज्य माल परिवहन को लेकर एक अप्रैल से ई-वे बिल की व्यवस्था लागू की जाएगी। अंतर राज्य सफलता के बाद राज्य के अंदर भी इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। श्री मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में जीएसटी नेटवर्क मंत्री समूह की बैठक के बाद ये जानकारी दी।
श्री मोदी ने बताया कि अबतक 9.5 लाख करदाताओं तथा 8.5 हजार ट्रांसपोर्टर्स ने ई-वे बिल का निबंधन कराया है। ट्रायल अवधि के दौरान प्रतिदिन 6.5 लाख ई-वे बिल जेनरेट हो रहा है। पहली अप्रैल से 50 से 70 लाख ई-वे बिल प्रतिदिन जेनरेट होगा।
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के पहले से बिहार में लागू ‘सुविधा का ई-वे बिल की व्यवस्था से सरलीकरण हो गया है। जीएसटी लागू होने के बाद एक जुलाई से पूरे देश में चेकपोस्ट की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी थी, जिसके कारण बड़ी मात्रा में बगैर कर दिए मालों की आवाजाही से राज्यों को राजस्व का नुकसान हो रहा था। पहली अप्रैल से अंतर राज्य माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था लागू होने से कर वंचना की गुंजाइश नहीं रहेगी।