अक्षय तृतीया पर हॉलमार्क युक्त आभूषण खरीदें, ऐसे करें पहचान
अक्षय तृतीया पर बीआईएस ने सोने-चांदी के खरीदारों से हॉलमार्क युक्त आभूषण खरीदने की अपील की। बिहार के 25 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य है, और बिना हॉलमार्क के आभूषण बेचना अवैध है। उपभोक्ता बीआईएस के मानक चिह्न और एचयूआईडी नंबर की जांच कर सकते हैं।

अक्षय तृतीया के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सोने-चांदी के खरीदारों से हॉलमार्क युक्त आभूषण खरीदने की अपील की है। अभी बिहार के 25 जिलों में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई है। वैज्ञानिक ई, निदेशक व राज्य प्रमुख चंद्रकेश सिंह ने बताया कि अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिलों में बिना हॉलमार्क के सोने के आभूषणों की बिक्री अवैध व दंडनीय अपराध है। केवल बीआईएस पंजीकृत ज्वेलर्स ही इन जिलों में हॉलमार्क युक्त आभूषण बेच सकते हैं। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को शुद्धता की गारंटी देने और आभूषण व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। खरीदार सर्राफा दुकान पर बीआईएस का मानक चिह्न, कैरेट संबंधी सूचना, छह अंक को हॉलमार्क यूनिक पहचान नंबर (एचयूआईडी) जरूर देखना चाहिए।
सोना खरीदने से पहले ग्राहक बीआईएस केयर एप के माध्यम से हॉलमार्क की प्रामाणिकता की जांच कर सकते है। आभूषण पर अंकित 6 अंकों के एचयूआईडी नंबर को ऐप में डालकर इसकी शुद्धता संबंधी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


