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जीएसटी के साढ़े तीन महीने बाद भी नहीं मिल रहा बिल

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हुए साढ़े तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन अभी भी राजधानी में ग्राहकों को बिल नहीं मिल रहा है। इसको लेकर दुकानदार बिल नहीं होने का बहाना कर रहे हैं तो...

जीएसटी के साढ़े तीन महीने बाद भी नहीं मिल रहा बिल
हिन्दुस्तान टीम,पटनाFri, 20 Oct 2017 09:46 PM
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हुए साढ़े तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन अभी भी राजधानी में ग्राहकों को बिल नहीं मिल रहा है। इसको लेकर दुकानदार बिल नहीं होने का बहाना कर रहे हैं तो वाणिज्य कर विभाग की ओर से इस संबंध में कोई ठोस पहल भी नहीं हो पा रही है।

कंकड़बाग के सचिवालय कॉलोनी की नीरू सिंह को बाकरगंज के एक सर्राफा व्यवसायी ने पक्के बिल की बजाए हाथ से लिखा हुआ सादे कागज पर केवल दाम लिखकर दे दिया। इसी तरह कांटी फैक्ट्री की संध्या कुमारी को 32 हजार की ज्वेलरी लेने पर कच्चा बिल थमा दिया गया। कदमकुआं की रेखा जायसवाल को पांच हजार की साइकिल खरीदने पर भी बिल नहीं दिया गया। रेखा ने बताया कि दुकानदार से बिल के बारे में पूछने पर बिल नहीं होने की बात कही गई।

थोक व्यापारियों द्वारा भी कई इलाकों में बिल जारी नहीं करने की बात सामने आ रही है। दालमंडी से किराना की खरीदी करने वाले हनुमान नगर के मनोज मिश्रा को कागज पर बिल दिया गया। कमोबेश इसी तरह कई अन्य क्षेत्र से जुड़े बाजारों में व्यापारियों द्वारा ग्राहकों को बिल नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक सामान की खरीदी पर बिल जारी करना अनिवार्य है। अगर कोई नहीं करता है तो वैसे विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने का प्रावधान है। यही नहीं, वैसे सर्राफा दुकानदार जो सालाना 20 लाख से कम का टर्नओवर करते हैं और जीएसटी में निबंधित नहीं हैं, उन्हें भी बिल ऑफ सप्लाई करना अनिवार्य है।

बिल नहीं देने पर जीएसटीएन में करें शिकायत

वाणिज्य कर विभाग के एक संयुक्त आयुक्त ने बताया कि जिन विक्रेताओं द्वारा बिल नहीं दिया जा रहा है, उनके खिलाफ जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पर जाकर शिकायत करने की सुविधा है। उन्होंने बताया कि जीएसटीएन के अलावा ग्राहक वाणिज्य कर विभाग के संबंधित अंचल व उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत कर सकते हैं।

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