दूसरे राज्यों से आने वाले लघु खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य
बिहार सरकार ने बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिजों के परिवहन के लिए ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य कर दिया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि यह निर्णय अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए किया गया है। नई व्यवस्था से खनिजों का डिजिटल अनुश्रवण होगा और राज्य के राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है।

दूसरे राज्यों से बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर, स्टोन चिप्स, मोरम, स्टोन डस्ट सहित सभी लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए अब ट्रांजिट पास (टीपी) लेना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार ने राज्य में लघु खनिजों के परिवहन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को बताया कि यह व्यवस्था बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम 41 के अंतर्गत लागू की गई है। इससे राज्य में खनिज परिवहन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, वैधानिक और राजस्व उन्मुख बन सकेगी।
खान एवं भूतत्व विभाग के मुताबिक जिन राज्यों से प्राप्त खनिज के परिवहन चालान में खनिज का वजन अंकित होगा, उनके लिए ₹60 प्रति मीट्रिक टन की दर से ट्रांजिट पास लेना होगा। वहीं, जिन चालान में खनिज का आयतन अंकित होगा, उनके लिए ₹85 प्रति घनमीटर की दर से ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा।उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अवसंरचना विकास की तेज गति के कारण पड़ोसी और अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में बालू, पत्थर सहित विभिन्न लघु खनिजों का आयात किया जा रहा है। अब तक इन खनिजों की मात्रा, प्रकार और परिवहन के अनुश्रवण के लिए कोई समग्र प्रणाली लागू नहीं थी। नई व्यवस्था के तहत सिस्टम इंटीग्रेटर से राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले खनिज लदे वाहनों का डिजिटल अनुश्रवण होगा। इस निर्णय से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही अन्य राज्यों से होने वाले अवैध खनन और अवैध परिवहन पर भी प्रभावी रोक लगेगी। एक ही चालान के आधार पर कई बार खनिज ढुलाई करने जैसी अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि खनिज लदे वाहनों की निगरानी के लिए राज्य की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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