उद्योगों को स्टांप और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट लागू रहेगी
बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि रजिस्ट्री और स्टांप शुल्क में छूट को बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह छूट नई औद्योगिक नीति लागू होने तक रहेगी, जिससे उद्यमियों और निवेशकों...

बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उद्योगों को आवंटित होने वाली भूमि की रजिस्ट्री और स्टांप शुल्क में दी जाने वाली छूट को लागू रखने का निर्णय लिया है। यह छूट अब नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति अधिसूचित होने तक लागू रहेगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बताया कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित औद्योगिक इकाइयों को आईडीए या बियाडा की ओर से आवंटित भूमि तथा औद्योगिक भूमि व शेड की लीज, बिक्री एवं ट्रांसफर पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क छूट दी जाती है।
छूट की यह अवधि समाप्त हो रही थी, जिसको विस्तारित किया गया है। विभाग के मुताबिक सरकार के इस निर्णय से राज्य में उद्योग स्थापित करने की दिशा में उद्यमियों और निवेशकों को सीधा लाभ मिलेगा। औद्योगिक भूमि और शेड पर स्टांप एवं निबंधन शुल्क में छूट की सुविधा निवेश की लागत को कम करेगी और उद्योग स्थापित करना और अधिक सरल एवं आकर्षक होगा।
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