ईवीएम में 25 हजार प्री-लोडेड वोट का आरोप गलत : आयोग
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने राजद के नेता जगदानंद सिंह के आरोपों को गलत बताया। सीईओ ने कहा कि हर ईवीएम में 25,000 प्री-लोडेड वोट होना तकनीकी रूप से असंभव है। उन्होंने यह भी बताया कि राजद ने कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया और सभी प्रक्रियाएँ पारदर्शी थीं।

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद जगदानंद सिंह के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। मंगलवार को फेसबुक पोस्ट कर सीईओ ने कहा कि जगदानंद सिंह के आरोप कि प्रत्येक ईवीएम में 25,000 प्री-लोडेड वोट थे, तकनीकी रूप से असंभव और प्रक्रियात्मक रूप से गलत है। यह आरोप राजद के अपने चुनाव और मतदान एजेंटों के हस्ताक्षरित वैधानिक रिकॉर्ड से भी विरोधाभासी है। सीईओ कार्यालय ने कहा कि जगदानंद सिंह ने कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया। इसके विपरीत राजद एजेंटों ने एक भी आपत्ति दर्ज किए बिना मॉक पोल सर्टिफिकेट फॉर्म 17 सी (रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा) और सीलिंग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।
किसी भी स्तर पर राजद ने कोई टूटी हुई सील, विसंगति या आपत्ति की सूचना नहीं दी है। ईवीएम और वीवीपैट मशीन के बीच कहीं भी कोई बेमेल नहीं बताया गया। सीईओ ने बताया कि ईवीएम में वाई-फाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट या कोई बाहरी कनेक्टिविटी नहीं होती है, जिससे रिमोट या डिजिटल छेड़छाड़ असंभव हो जाती है। मतदान से पहले प्रत्येक ईवीएम प्रत्येक उम्मीदवार के लिए शून्य वोट प्रदर्शित करती है। सभी राजनीतिक दल के एजेंटों की उपस्थिति में एक अनिवार्य मॉक पोल होता है, जिसके बाद सभी मॉक वोट को मंजूरी दे दी जाती है और एक मॉक पोल प्रमाणपत्र पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं। सीईओ ने बताया कि इसके अतिरिक्त ईवीएम का दो बार रैंडमाइजेशन होता है, ताकि कोई यह अनुमान नहीं लगा सके कि कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी। यह कार्य सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होता है। ईवीएम के रैंडमाइजेशन, सीलिंग, डिस्पैच, मतदान और भंडारण के दौरान राजनीतिक एजेंट मौजूद रहते हैं। सभी पार्टी प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के साथ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में स्ट्रॉन्ग रूम को सील किया जाता है।
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