अर्जी दायर करनेवाले आवेदकों पर 50 हजार का जुर्माना
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन पद पर प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर को दायित्व सौंपने को चुनौती देने वाली रिट याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही अर्जी दायर करने वालों पर 50 हजार...
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन पद पर प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर को दायित्व सौंपने को चुनौती देने वाली रिट याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही अर्जी दायर करने वालों पर 50 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने दंड की राशि को दो सप्ताह के भीतर बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने शंभू कुमार सिंह तथा गणेश प्रसाद सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। आवेदकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कानून के तहत चेयरमैन पर आयुक्त की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। उनका कहना था कि आयुक्त के बजाए शिक्षा विभाग के अधिकारी को जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। वहीं अर्जी का विरोध करते हुए प्रधान अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चेयरमैन पद पर आयुक्त को जिम्मेवारी सौंपना गलत नहीं है। कानून के तहत इन्हें जिम्मेवारी दी गई। अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि चेयरमैन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया है।