पटना के 1260 वाहनों के निबंधन पर लटकी तलवार
पटना जिले में 1260 वाहनों का निबंधन रद्द किया जा सकता है। ये वाहन यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण चिह्नित किए गए हैं। यदि चालान की राशि 90 दिनों के भीतर जमा नहीं की गई, तो निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों रद्द किए जा सकते हैं। हाल ही में एक दर्जन वाहन जब्त भी किए गए हैं।

पटना जिले के 1260 वाहनों का निबंधन रद्द हो सकता है। यातायात नियमों के उल्लंघन और 90 दिनों में चालान की राशि जमा नहीं करने वाले इन वाहनों को चिह्नित कर ट्रैफिक पुलिस ने मालिकों को नोटिस भेजा है। नोटिस के बाद भी यदि राशि जमा नहीं की जाती है तो वाहन का निबंधन रद्द हो सकता है। ऐसे मामलों में गाड़ी मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। कुछ मामलों में तो निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों रद्द किए जा सकते हैं। यातायात पुलिस ने इंट्रीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (आईसीसीसी) और हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) के माध्यम से वाहनों पर जुर्माना किया था।
लेकिन, लंबे समय बाद भी जुर्माना की राशि जमा नहीं की गई। यातायात पुलिस के मुताबिक जिन वाहनों का ई-चालान काटा गया था, उनकी जुर्माने की राशि 1 से 28 फरवरी के बीच जमा करनी थी। वाहन मालिकों को इसकी जानकारी भी दी गई थी लेकिन चालान की राशि जमा नहीं की गई। इसीलिए ऐसे वाहन मालिकों को कार्रवाई से पहले नोटिस भेजा गया है। नोटिस भेजने के बाद भी यदि चालान की राशि जमा नहीं की जाती है तो वाहनों के रजिस्ट्रेशन और मालिकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि जिन वाहनों का चालान किया जा रहा है उनके मालिकों को जुर्माना की राशि जमा करने को लेकर मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। लेकिन लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए 90 दिन से ज्यादा जिन वाहनों का चालान लंबित है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।एक दर्जन वाहन किए गए हैं जब्तयातायात पुलिस ने हाल ही में अभियान चलाकर एक दर्जन वाहनों को जब्त किया है। ये ऐसे वाहन थे, जिन पर कई चालान थे। ऐसे वाहनों को बोरिंग रोड, नेहरू पथ, दीघा- आशियाना रोड, गांधी मैदान, अशोक राजपथ आदि इलाकों से जब्त किया गया था। पेट्रोलिंग करने वाले यातायात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि जो वाहन नो पार्किंग एरिया में खड़े हैं, उनकी पहचान करें कि कहीं उन पर चालान लंबित तो नहीं है। यदि लंबित है तो ऐसे वाहनों को क्रेन के माध्यम से उठाकर यातायात थाना लाया जा रहा है। ऐसे वाहन थाना स्तर पर जुर्माने की राशि जमा करने के बाद ही छोड़ा जाएगा।
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