Khan Sir News: कोचिंग विवाद में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर, फायरिंग के आरोपी बॉडीगार्ड को भी बेल

लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

Khan Sir News: खान सर की जमानत याचिका को लेकर सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने फायरिंग केस में आरोपी खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को भी फिलहाल जमानत मिल गई है।

Khan Sir Bail

Khan Sir News: कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इससे पहले अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने फायरिंग केस में आरोपी खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को भी फिलहाल जमानत मिल गई है।

खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने कहा कि अदालत में सबसे पहले खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आया और अदालत ने कहा कि उनकी याचिका मंजूर कर ली गई है। इसके बाद उनके तीन अन्य सहयोगियों की भी अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने मंजूरी दे दी। इसके बाद अंतिम में दोनों गार्ड की नियमित बेल याचिका को भी अदालत ने मंजूरी दे दी। वकील ने बताया कि दूसरे पक्ष की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया था लेकिन अदालत ने कानून के मुताबिक उन्हें जमानत दे दी।

बता दें कि हत्या के प्रयास एवं हथियारों के अवैध इस्तेमाल के मामले में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ फैजल खान की ओर से पटना के प्रधान जिला जज रुपेश देव की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। प्रधान जिला जज की अदालत ने इस मामले में 08 जुलाई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपना आदेश सुनाए जाने के लिए 10 जुलाई 2026 की तिथि निश्चित की थी लेकिन प्रधान जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण प्रभारी प्रधान जिला जज ने आदेश के लिए 13 जुलाई 2026 की अगली तिथि निश्चित की थी। इसी मामले में खान सर के जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर भी आदेश होना था। इनकी नियमित जमानत अर्जी पर भी आदेश के लिए 13 जुलाई 2026 की ही तिथि निश्चित कर दी गई थी। अदालत ने इस दौरान खान सर और उनके तीन सहकर्मियों के गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक की अंतरिम राहत भी 13 जुलाई 2026 तक के लिए जारी रखी थी।

खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुई थी फायरिंग

यह पूरा मामला जून महीने की शुरुआत में हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ा है, जिसमें पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान खान सर के सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की थी। गौरतलब है कि खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के अलावा अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 04 जून 2026 को कदम कुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था। पुलिस ने खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर इस मामले में जेल भेजा था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।