नया आयकर कानून, ATM से पैसे निकालने के नए नियम, 1 अप्रैल से Fastag भी होगा महंगा
कई वाहन निर्माता कंपनियां एक अप्रैल से वाहनों के दाम बढ़ाएंगी। इनमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मर्सिडीज-बेंज इंडिया और ऑडी शामिल है। अलग-अलग मॉडल अनुसार वाहनों के दाम दो फीसदी तक बढ़ेंगे।

देश में 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान कई बड़े बदलाव लागू होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 65 साल पुराने आयकर कानून की जगह नया कानून लागू करना है। वहीं, जहां पहले आयकर भरने या फिर आय संबंधी कामों के लिए फॉर्म 16 की जरूरत होती थी, अब इसकी जगह फॉर्म 130 लेगा। इसके साथ ही बैंकिंग, पैन कार्ड, रेलवे टिकट, फास्टैग और नई गाड़ियों की कीमतों में बदलाव होगा। इन फैसलों का सीधा असर आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।
आयकर कानून-2025 लागू होने से आयकर भरने के लिए फार्म 16 की जगह फार्म 130 का इस्तेमाल करना होगा। फार्म 130 टीडीएस सर्टिफिकेट का नया रूप है। इस फार्म में तीन भाग होंगे। पहले भाग में नियोक्ता, बैंक और आयकर देने वाली की जानकारी होगी। दूसरे भाग में आय, टीडीएस और तीसरे भाग में वित्तीय वर्ष में कर योग्य आय की गणना का ब्योरा होगा। इससे आयकर भरने में आसानी होगी।
एनएचएआई् ने फास्टैग वार्षिक पास योजना की फीस में 75 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस पास की कीमत अब 3,075 रुपये निर्धारित की गई है। फास्टैग वार्षिक पास देश के लगभग 1,150 टोल नाकों पर मान्य है। वहीं नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
महंगा हो सकता है हवाई किराया
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच हवाई किराया महंगा हो रहा है। घरेलू हवाई टिकटों पर लगाई गई अस्थायी किराया सीमा को हटा लिया गया है। उधर, एक अप्रैल से एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के दाम बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर हवाई यात्रियों की जेब पर पड़ेगा।
कई कंपनियां वाहनों की कीमतें बढ़ाएंगी
कई वाहन निर्माता कंपनियां एक अप्रैल से वाहनों के दाम बढ़ाएंगी। इनमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मर्सिडीज-बेंज इंडिया और ऑडी शामिल है। अलग-अलग मॉडल अनुसार वाहनों के दाम दो फीसदी तक बढ़ेंगे।
पैन के लिए जन्मतिथि के नए प्रमाणपत्र जरूरी
पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ 10वीं की अंकपत्रिका या पासपोर्ट देना अनिवार्य होगा। साथ ही 10 लाख रुपये से अधिक के किसी भी लेन-देन पर पैन अनिवार्य रहेगा।
ट्रेन टिकट रद्द करने के नए नियम आएंगे
ट्रेन टिकट रद्द करने और रिफंड के नियम भी बदलने जा रहे हैं। ट्रेन खुलने से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा। वहीं, 72 से 24 घंटे के भीतर रद्द करने पर किराये का 25 फीसदी कट जाएगा।


