
मतदान के दिन बंद रहेंगे सभी बैंक और स्कूल-कॉलेज
संक्षेप: नवादा जिले में 11 नवंबर को मतदान होगा। जिला निर्वाचन विभाग ने स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिन सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। निजी वाहनों का उपयोग मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं किया जा सकेगा। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र चालू रहेंगे।
नवादा, नगर संवाददाता नवादा जिले के पांचों विधानसभा नवादा, हिसुआ, वारिसलीगंज, रजौली और गोविंदपुर विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान होगा। इस दिन स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मतदान के दिन जिले में सभी निजी बैंक सहित भारत सरकार के अधिसूचित बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा कार्यालय सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालय एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दिन सभी महाविद्यालय, विद्यालय, निजी विद्यालय, शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान को बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं निजी वाहन जिनका उपयोग मालिकों द्वारा उनके निजी उपयोग के लिए किया जा रहा है, जो निर्वाचन से जुड़े नहीं हैं, वैसे वाहनों का परिचालन की अनुमति दी जाती है।

निजी वाहन जिनका उपयोग मालिकों द्वारा या तो अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए, मतदान केंद्र पर जाने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किया जा रहा हो, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। मतदान की तिथि को हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल जांच घर, दवा दुकान आदि संचालित रहेंगी। जिले में मिल्क बूथ, पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाएं यथावत खुली एवं संचालित रहेंगी। एंबुलेंस, निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारियों के वाहन, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों अथवा राजनीतिक दलों के अनुमति प्राप्त वाहनों का परिचालन यथावत रहेगा। अनुमति प्राप्त वाहनों के विंड स्क्रीन पर अनुमति पत्र को चिपकाना अनिवार्य रहेगा। मंत्री, राज्यमंत्री के वाहन एवं उनके स्कॉर्ट वाहन को परिचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

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