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12 साल सेवा पूरा करने वाले शिक्षकों को मिले वरीय वेतनमान

बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर 31 दिसंबर1995 के बाद नियुक्त प्रारंभिक स्कूलों में जिला संवर्ग के सभी अप्रशिक्षित उच्च योग्यताधारी शिक्षकों...

12 साल सेवा पूरा करने वाले शिक्षकों को मिले वरीय वेतनमान
हिन्दुस्तान टीम,नवादाFri, 18 Jun 2021 05:50 PM
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नवादा। निज प्रतिनिधि

बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर 31 दिसंबर1995 के बाद नियुक्त प्रारंभिक स्कूलों में जिला संवर्ग के सभी अप्रशिक्षित उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से 12 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वरीय वेतनमान देने की मांग की है।

संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश नाथ पासवान ने कहा कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 432, दिनांक: 20 अप्रैल 20 के तहत सिर्फ 31 दिसंबर 95 तक नियुक्त सभी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के बाद उच्चयोग्यता के आधार पर नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित मानते हुए 12 वर्षों पर वरीय वेतनमान की स्वीकृति आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जबकि उच्च न्यायालय पटना के सी डब्ल्यू जे सी संख्या:-6139/2007 (रामाशीष तिवारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में 31 मार्च 2021 को पारित आदेश को उच्च न्यायालय की खंडपीठ एवं सर्वोच्च न्यायालय ने यथावत रखा है। ऐसी परिस्थिति में विभाग ने भेदभाव का रवैया अपनाकर 31 दिसंबर 95 तक के नियुक्त शिक्षकों को वरीय वेतनमान देने संबंधी विभागीय आदेश निर्गत कर एक ही नियुक्ति नियमावली 1991 से नियुक्त 31 दिसंबर95 के बाद के शिक्षकों को विभाग व न्यायालय का चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया है।

संघ के जिला सचिव आलोक कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय पटना सी डब्ल्यु जे सी संख्या:-6139/2007 में पारित आदेश में किसी नियुक्ति नियमावली और कब से कब तक के नियुक्त शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाए ऐसा न्याय निर्णय नहीं है तो फिर विभागा शिक्षकों के बीच इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया क्यों अपना रहा है। पारित आदेश में मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान इंटर अप्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान के बराबर माना है। मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को 12 वर्षों की सेवा के बाद जो वरीय वेतनमान का लाभ मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को मिलेगा वही लाभ इंटर अप्रशिक्षित और स्नातक अप्रशिक्षित शिक्षकों को 12 वर्षों की सेवा के बाद वरीय वेतनमान का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि 1991 नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्त सभी अप्रशिक्षित उच्चयोग्यताधारी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से उच्चयोग्यता के आधार पर सेवा की गणना करते हुए नियुक्ति तिथि से 12 वर्षों पर वरीय वेतनमान देने के लिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 432, दिनांक:- 20 अप्रैल2020 को विलोपति कर संशोधित पत्र जारी करने की संघ ने मांग की है। जिससे 31दिसंबर1995 के बाद नियुक्त शिक्षक (अनुकंपा सहित) को नियुक्ति तिथि से उच्चयोग्यता के आधार पर वरीय वेतनमान मिल सके।

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