ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News बिहार नवादारोह प्रखंड में आज धारा-144, रहेंगे कई प्रतिबंध

रोह प्रखंड में आज धारा-144, रहेंगे कई प्रतिबंध

नवादा में बुधवार को बिहार पंचायत चुनाव 2021 का अंतिम चरण आयोजित होगा। रोह प्रखंड के 14 पंचायतों में 230 बूथों पर मतदान होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला दंडाधिकारी यश पाल मीणा के आदेश के...

रोह प्रखंड में आज धारा-144, रहेंगे कई प्रतिबंध
हिन्दुस्तान टीम,नवादाWed, 08 Dec 2021 05:10 PM
ऐप पर पढ़ें

नवादा। हिन्दुस्तान संवाददाता

नवादा में बुधवार को बिहार पंचायत चुनाव 2021 का अंतिम चरण आयोजित होगा। रोह प्रखंड के 14 पंचायतों में 230 बूथों पर मतदान होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला दंडाधिकारी यश पाल मीणा के आदेश के आलोक में रजौली एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष ने रोह प्रखंड में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है, जिसके अन्तर्गत कई तरह के निर्देश दिये गए हैं। 230 मतदान केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में कई प्रतिबंध हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, नारेबाजी की अनुमति नहीं है। वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी रोक रहेगा। प्रखंड क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा, ईंट, पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर नहीं जा सकता है, इसपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान प्रक्रिया संचालित करने में किसी प्रकार का अवरोध एवं अशांति उत्पन्न करना वर्जित होगा। थानाध्यक्षों को क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित अवधि में सघन गश्ती कर यातायात एवं विधि व्यवस्था की समस्या को दूर करने का निर्देश दिया गया है। मतदान के दौरान कोविड-19 सम्बंधित केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गए दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा। दिशा-निर्दशों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें