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वरदान साबित हो रहा लोक शिकायत निवारण अधिनियम

कौआकोल प्रखंड के करहरा गांव की गायत्री देवी ने सदर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में 2 नवंबर 17 को परिवाद दायर किया कि उन्हें इंदिरा आवास की प्रथम किस्त की राशि दी गई है। इससे उन्होंने बुनियाद...

वरदान साबित हो रहा लोक शिकायत निवारण अधिनियम
हिन्दुस्तान टीम,नवादाTue, 12 Jun 2018 12:26 PM
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नवादा। हिन्दुस्तान संवाददाता

कौआकोल प्रखंड के करहरा गांव की गायत्री देवी ने सदर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में 2 नवंबर 17 को परिवाद दायर किया कि उन्हें इंदिरा आवास की प्रथम किस्त की राशि दी गई है। इससे उन्होंने बुनियाद से लेकर लिंटर तक निर्माण कराया, लेकिन इसके बाद द्वितीय किस्त की राशि नहीं दी जा रही है, इसके चलते आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। दायर परिवाद के आलोक में पदाधिकारी ने तय समय सीमा में सुनवाई करते हुए मामले का निष्पादन किया और परिवादी के बैंक खाते में द्वितीय किस्त की राशि का हस्तांतरण किया गया। इस निर्णय से परिवादी काफी खुश हुईं। यह तो महज एक बानगी है, ऐसे हजारों मामले हैं जिसका तय समय-सीमा में निष्पादन हो रहा है। कई ऐसे मामले हैं, जिसमें न्याय के लिए लोग वर्षों से भटक रहे थे। लेकिन अब इस अधिनियम के लागू होने से लोगों को न्याय मिलने लगा है। यानी कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है।

5 जून 2016 को लागू हुआ था यह अधिनियम

गौरतलब है कि 5 जून 2016 को सूबे में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। इसके पूर्व लोगों को न्याय पाने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा था। लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद लोगों को फायदा होने लगा है। अब तक जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में 1793 परिवाद प्राप्त हुए जिसमें 1589 का निष्पादन किया गया। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवादा के कार्यालय में 1648 परिवाद प्राप्त हुए, जिसमें 1520 का निष्पादन किया गया। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रजौली के कार्यालय में 1357 परिवाद प्राप्त हुए, जिसमें 1259 का निष्पादन किया गया। इस प्रकार जिले में 4798 परिवाद दायर किये गए जिसमें 4368 का निष्पादन किया गया है। 411 मामले निष्पादन के लिए लंबित हैं।

फोटो प्रदर्शनी में भी मिला स्थान

जिले के रजौली अनुमंडल से जुड़े एक निष्पादित मामले को राज्य स्तरीय फोटो प्रदर्शनी में भी स्थान मिला है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दो वर्ष पूरे होने पर पटना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रजौली अनुमंडल अन्तर्गत अकबरपुर की भारती कुमारी पारिवारिक लाभ के लिए चार वर्षों से भटक रही थी। इस अधिनियम के लागू होने पर महिला ने वाद दायर किया। जिसके बाद मामले की सुनवाई की गई और परिवादी को योजना का लाभ दिलाया गया। इस मामले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मो. शिवगतुल्लाह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत तय सीमा में दायर परिवादों का निष्पादन किया जा रहा है।

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