Meeting on SC ST Atrocity Prevention Act Held in Nawada to Ensure Justice and Welfare पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता, Nawada Hindi News - Hindustan
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पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता

नवादा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक बैठक हुई। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने कहा कि अत्याचार का निवारण और पीड़ितों को न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, नवादाTue, 24 Dec 2024 04:25 PM
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पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता

नवादा, हिन्दुस्तान संवाददाता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति, नवादा की बैठक आयोजित हुई। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में सर्वप्रथम इस बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अत्याचार का सम्पूर्ण निवारण एवं पीड़ितों को त्वरित गति से न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया कि पेंशन का भुगतान हमेशा अद्यतन रखें। आवश्यकता के अनुसार उक्त मदों में आवंटन की मांग करते हुए पेंशनरों एवं गंभीर मामलों के पीड़ितों को तत्परता के साथ भुगतान कराएं। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जो भी मजदूर भट्ठे पर जाते हैं, उनका सर्वे विकास मित्र के द्वारा किया जा रहा है। पलायन करने वाले मजदूर अपने बच्चों को यहीं रहने वाले किसी रिश्तेदार के पास रखकर जायें ताकि भविष्य में बच्चे साक्षर हों। पलायन करने वाले मजदूर अगर बच्चे को साथ लेकर जाते हैं तो उसे भी दोषी माना जायेगा एवं बाल श्रम अधिनियम के तहत उसपर कार्रवाई की जायेगी। जिला पदाधिकारी ने सभी जन प्रतिनिधियों से कहा कि ठेकेदार अगर पलायन करते हुए पकड़े जाएं तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को अवश्य दें ताकि सम्मिलित ठेकेदारों पर जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जीविका के माध्यम से पलायन होने वाले मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलायी गयी है। उनके जीविकोपार्जन के लिए जीविका के माध्यम से लोन दिया जायेगा ताकि वो अपने परिवार का भरण-पोषण यहीं कर सके। अत्याचार निवारण के तहत 240 मामले में हुआ भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत वर्ष 2024 में दर्ज कांडों की संख्या 258 रही, जिनमें से 240 मामलों में भुगतान कर दिया गया। 08 स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन और 08 मामले लंबित हैं। पेंशन भुगतान से संबंधित 40 पेंशनधारियों की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। हत्या के दो मामलों में द्वितीय किस्त का भुगतान कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोडल पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के मुताबिक 1239 लंबित काण्डों में से 1221 का प्रथम भुगतान जबकि 787 के द्वितीय किस्त का भुगतान कर दिया गया है। इधर, पीड़ित, आश्रित, साक्षियों को अन्वेषण, सुनवाई हेतु यात्रा भत्ता व दैनिक भरण-पोषण भत्ता संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर कुल 19 पीड़ितों का भुगतान उनके खाता में कर दिया गया है। बैठक में विधायक प्रतिनिधि, विधान परिषद प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक नवादा अभिनव धीमान, अपर समाहर्त्ता चन्द्रशेखर आजाद, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर अखिलेश कुमार, एसडीपीओ नवादा सदर, रजौली, पकरीबरावां, गोपनीय शाखा प्रभारी राजीव कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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