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शराब माफिया अरविंद का राइट हैंड विधान मुंबई से गिरफ्तार

सनसनीखेज नकली शराब कांड में फरार अवैध शराब कारोबारी और शराब माफिया अरविन्द यादव का राइट हैंड विधान यादव गिरफ्तार कर लिया गया। नवादा की एसआईटी ने महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से उसे मुंबई महानगरीय इलाके...

शराब माफिया अरविंद का राइट हैंड विधान मुंबई से गिरफ्तार
हिन्दुस्तान टीम,नवादाTue, 15 Jun 2021 02:00 PM
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नवादा। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

सनसनीखेज नकली शराब कांड में फरार अवैध शराब कारोबारी और शराब माफिया अरविन्द यादव का राइट हैंड विधान यादव गिरफ्तार कर लिया गया। नवादा की एसआईटी ने महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से उसे मुंबई महानगरीय इलाके से गिरफ्तार कर लिया। ट्रांजिट रिमांड पर 13 जून 2021 की रात विधान यादव को लेकर एसआईटी नवादा पहुंची।

विधान यादव नवादा नगर थाना क्षेत्र के खेमचंद बिगहा गांव के श्रवण यादव का बेटा बताया जाता है। वह नवादा में कथित जहरीली शराब पीने से हुई 15 मौतों का जिम्मेवार बताया जाता है। उसके विरुद्ध नकली शराब निर्माण करने व बिक्री करने तथा उसके द्वारा निर्मित कथित जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत का आरोप है। वह शराब माफिया और कथित जहरीली शराब से मौत मामले का किंगपिन अरविन्द यादव का राइट हैंड बताया जाता है। अरविन्द यादव की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में उसका नाम आने के बाद से एसआईटी विधान के पीछे लगी थी, पर वह पुलिस को लगातार चकमा देकर बचता आ रहा था। अरविन्द यादव को 06 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार कर नवादा लाया गया था। एसआईटी ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया था।

शराब पीने से 15 लोगों की हुई थी जान

नवादा शहरी इलाके में होली के दौरान कथित जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों द्वारा होली के दौरान नवादा में तैयार की गयी जहरीली शराब पी गई थी। शराब पीने के बाद से इनकी हालत बिगड़ने लगी और 31 मार्च से 02 अप्रैल 2021 के बीच अलग-अलग जगहों पर इलाज के क्रम में इनकी मौत हो गयी। मृतकों में नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर के चार, खरीदी बिगहा के चार, बुधौल के तीन, न्यू एरिया के दो और सिसवां एवं कन्हाई नगर के एक-एक लोग शामिल थे। शराब पीने से चार अन्य लोगों के आंखों की रोशनी चली गयी थी। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया जांच में इनके नकली शराब पीने से मौत हुई थी। मृतकों ने डिनेचर्ड (विकृत) स्पिरिट से बनी घातक शराब का सेवन किया था। जब्त शराब के भेजे गये नमूनों की जांच भी आने लगी है। इनमें से ताड़ी की रिपोर्ट से उसके जहरीली होने का खुलासा हुआ है। हालांकि अब तक इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है।

आठ आरोपित अब तक पुलिस गिरफ्त में

कथित जहरीली शराब से मौत मामले में अभी तक आठ आरोपित पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। इनमें शराबकांड का किंगपिन व जहरीली शराब मामले का मुख्य आरोपित खरीदी बिगहा गांव के छोटन यादव का बेटा अरविन्द कुमार उर्फ अरविन्द यादव, बुधौल के भोनु चौधरी की पत्नी मन्ती देवी, उसका बेटा अनिल चौधरी, गोंदापुर के रामबालक यादव उर्फ बाला यादव का बेटा पप्पू यादव, खरीदी बिगहा गांव के राजू चौधरी का बेटा सूरज चौधरी उर्फ करकु चौधरी तथा खरीदी बिगहा गांव के राजो चौधरी की पत्नी उषा देवी शामिल हैं। यह सभी अलग-अलग दिन व जगहों पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये, जबकि सातवें आरोपित गोंदापुर के ईशो यादव के बेटे बिपिन यादव ने नवादा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं आठवां आरोपित विधान यादव मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया।

नगर थाने में दर्ज हैं 10 मामले

कथित जहरीली शराब बेचने से पीने से 15 लोगों की कथित मौत के मामले में नवादा नगर थाने में 10 अलग-अलग मामले दर्ज हैं। ये मामले 01 अप्रैल से 03 अप्रैल के बीच दर्ज कराये गये थे। इनमें से 05 मामले में नगर थाने की पुलिस के द्वारा दर्ज किये गये हैं। 07 मामले में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज हैं। जबकि तीन में 09 आरोपितों को नामजद किया गया है। नामजद आरोपितों में बुधौल के भोनु चौधरी की पत्नी मन्ती देवी, खरीदी बिगहा गांव के राजो चौधरी की पत्नी उषा देवी व सात अन्य शराब पीने वाले शामिल हैं।

मृत्युदंड की हो सकती है सजा

कथित जहरीली शराब पीने से हुई 15 लोगों की मौत मामले में आरोपों के प्रमाणित होने पर आरोपितों को मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आरोपितों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज हैं। सभी मामलों में आरोपितों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 33,34 व 36 के तहत आरोप हैं। प्रावधानों के मुताबिक धारा 33 के तहत विकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने, परिवर्तित करने व रखने के आरोप में कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा तथा एक लाख से 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जबकि धारा 34 के तहत शराब के साथ हानिपूर्ण ड्रग अथवा जहरीले अवयव की मिलावट करने, जिससे इंसान को गंभीर क्षति (नि:शक्तता) पहुंची हो अथवा उसकी मौत हो गई हो, मामले में मृत्युदंड अथवा आजीवन सजा एवं पांच से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं इस अधिनियम की धारा 36 के तहत नकली शराब का कारोबार करने यथा निर्माण, बिक्री, भंडारण, वितरण, आयात-निर्यात अथवा परिवहन मामले में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा एवं एक लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

नगर थानाध्यक्ष समेत पांच हुए निलंबित

कथित जहरीली शराब से मौत मामले में नवादा नगर थानाध्यक्ष टीएन तिवारी समेत पांच को निलंबित किया जा चुका है। इनके अलावा नगर थाने के दो दारोगा, मद्य निषेध विभाग का दोरागा नागेन्द्र प्रसाद व बुधौल के चौकीदार विकास मिश्रा को इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। वहीं शराब माफियाओं से साठगांठ के आरोप में नगर थाना के ड्राइवर अभिनंदन को लाइन क्लोज कर दिया गया था। शराब मामले में संलिप्तता व लापरवाही की शिकायत पर एसपी ने जिला पुलिस में भारी-फेरबदल किया व पकरीबरावां व नरहट के थानेदारों इधर से उधर कर दिया। वहीं एक ही थाने में दो वर्षों से अधिक समय तक पदस्थापित 13 दारोगा समेत 50 पुलिस पदाधिकारियों का दूसरे थानों में स्थानांतरण कर दिया गया। थाना के ड्राइवरों की संलिप्तता संज्ञान में आने के बाद एसपी ने जिले के सभी थानों में वर्षों से कार्यरत पुलिस ड्राइवरों को स्थानांतरित कर दिया।

जहरीली शराब से मौत का खुलासा अब तक नहीं

नवादा में शराब पीने से हुई कथित मौत मामले का अब तक पटाक्षेप नहीं हो सका है। प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर पुलिस यह तो मानती है कि मौत का कारण जहरीली शराब पीना हो सकता है। परंतु संपूर्ण साक्ष्य के अभाव के कारण पुलिस अब भी इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती। पुलिस को एकमात्र विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर मौत के कारणों का खुलासा किया जा सकता है। मृतकों में से पांच बुधौल के धर्मेन्द्र सिंह, गोंदापुर के आकाश कुमार, गोंदापुर का शिवशंकर कुमार, कन्हाई नगर के रामधनी साव व न्यू एरिया के मुन्ना प्रसाद की बॉडी का विसरा जांच के लिए फोरेंसिक लैब पटना भेजा गया है, परंतु इनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

वर्जन

शराब मामले में फरार चल रहे विधान यादव को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। वह अरविन्द यादव का खास सहयोगी था व शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा था। होली के दौरान शराब पीने से कथित मौत मामले में वह वांछित था। अवैध शराब कारोबार मामले में शामिल अपराधियों की सूची काफी लंबी है। अनुसंधान में नाम आने पर उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। लोगों की मौत संभवत: जहरीली शराब पीने से हुई है। परंतु विसरा जांच रिपोर्ट मिलने पर ही पूरी तरह से पुष्टि की जा सकती है। - डीएस सावलाराम, एसपी, नवादा।

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