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नवादा में कल से पूर्ण लॉकडाउन, जरूरी दुकानें ही खुलेंगी

नवादा में शुक्रवार से पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिलेभर में दुकान, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। जिले के अंदर सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि जरूरी दुकानें,...

नवादा में कल से पूर्ण लॉकडाउन, जरूरी दुकानें ही खुलेंगी
हिन्दुस्तान टीम,नवादाThu, 29 Apr 2021 05:20 PM
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नवादा। हिन्दुस्तान संवाददाता

नवादा में शुक्रवार से पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिलेभर में दुकान, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। जिले के अंदर सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि जरूरी दुकानें, प्रतिष्ठान व सेवाएं जारी रहेंगी। परिवहन के अंतरजिला व अंतर्राज्यीय परिचालन को भी छूट दी गई है। जिले में अप्रत्याशित तरीके से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने पूर्णरूपेण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को भी जिले में कोरोना संक्रमणकाल के दौरान एकदिन में सबसे अधिक संक्रमित मिले हैं। इनकी संख्या 226 हैं। संक्रमितों के घर को संक्रमण केन्द्र मानकर 181 कन्टेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम को लेकर अबतक निर्गत निरोधात्मक कार्रवाई, आदेश के अलावा यह प्रतिबंध लगाया गया है। डीएम यश पाल मीणा और एसपी धुरत सायली सावलाराम ने बुधवार को संयुक्त आदेश जारी करके जिला मुख्यालय नवादा, अनुमंडल मुख्यालय नवादा व रजौली, नगर परिषद नवादा, हिसुआ व वारिसलीगंज सहित सभी प्रखंड मुख्यालयों में 30 अप्रैल शुक्रवार से 03 मई सोमवार तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है।

छह प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत हुए जरूरी दुकान व प्रतिष्ठान, यहीं खुलेंगे

जिले में सभी दुकानें, प्रतिष्ठान व शॉपिंग मॉल खुलेंगे। लेकिन जरूरी दुकान, प्रतिष्ठान व सेवाएं जारी रहेंगी। 06 प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत करके इनको खोलने की अनुमति दी गई है। पहली श्रेणी में किराया, डेयरी, दूध, मांस-मछली, फल, सब्जी, अनाज और पशु चारा की दुकानें शामिल हैं। सभी अस्पताल, निजी क्लिनिक और दवा दुकानें भी खुलेंगी। तीसरी श्रेणी के तहत पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, आवश्यक सेवाएं, ऑटोमोबाइल वर्क्स शॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, स्पेयर पार्टस सहित साईकिल मरम्मत की दुकानें खोली जा सकेगी। इस दौरान ई-कॉमर्स सेवा और रेस्टोरेन्ट के तरफ से होम डिलीवरी सेवा भी जारी रहेगा। पांचवी श्रेणी के तहत निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान संचालित होगें। जबकि छठी श्रेणी में बैंक, इन्श्योरेंस कार्यालय, एटीएम, आईटी सेवा, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया कार्यालय, टेलीक्म्यूनिकेशन और इन्टरनेट सेवाएं जारी रहेगी।

जिले के अंदर सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर रहेगा प्रतिबंध

जिले के अंदर सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के साधनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन एक जिला से दूसरे जिला और एक राज्य से दूसरे राज्य को जानेवाले वाहनों के परिचालन पर छूट रहेगी। आवश्यक सामग्री ढोनेवाले वाहन भी चलेंगे। आवश्यक सेवा और सरकारी सेवा से जुड़े वाहनों के परिचालन को भी छूट हैं। जबकि टैक्सी, ऑटो रिक्सा का परिचालन वाहन की परिवहन क्षमता के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

वृहद स्तर पर होगा सैनेटाईजेशन कार्य, मिला आदेश

जिले में निर्धारित 181 कन्टेनमेंट जोन सहित सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में वृहद स्तर पर सैनेटाईजेशन कार्य होगा। संयुक्तादेश में सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि बाजार, मंडी, अस्पताल, जांच सेंटर सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में सैनेटाईजेशन कार्य को पुख्ता तरीके से कराया जाये।

दंडात्मक कार्रवाई को देंगे अंजाम, बेवजह घूमना पड़ेगा मंहगा

डीएम व एसपी द्वारा जारी संयुक्तादेश को कड़ाई से पालन कराया जायेगा। जिले के पुलिस प्रशासन और अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि जिलेभर में अभियान चलाकर संयुक्तादेश को लागू कराने पर अमल करें। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 61, भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं द एपिडेमिक एक्ट 1897 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया जायेगा। इस दौरान सड़कों पर बेवजह घूमना महंगा पड़ सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन के आदेश का पालन करना मुनासिब होगा।

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