
बिना अनुमति रैली करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज
नवादा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।नवादा में बिना अनुमति रैली के आयोजन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। मामला रोह थाना क्षेत्र के मरूई गांव का बताया जाता है।
नवादा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नवादा में बिना अनुमति रैली के आयोजन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। मामला रोह थाना क्षेत्र के मरूई गांव का बताया जाता है। रैली के आयोजन से संबंधित एक वीडियो वायरल होने पर सेक्टर पदाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया। वीडियो में दिख रहे झंडे पर एक निर्दलीय प्रत्याशी की तस्वीर लगी हुई पायी गयी। सेक्टर पदाधिकारी राजीव कुमार द्वारा पुलिस के साथ मामले की जांच में पुष्टि होने पर बिना अनुमति के रैली का आयोजन करने की बात सामने आयी। इसके बाद सेक्टर पदाधिकारी द्वारा रोह थाने में 05 नवम्बर को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया।

05 नवम्बर को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में जिले में तीन प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। इनमें एक प्राथमिकी कौआकोल थाने में व दूसरी पकरीबरावां थाने में दर्ज करायी गयी। कौआकोल में मुखिया के पति पर वोटरों को गाली-गलौज व धमकी देने के आरोप में तथा पकरीबरावां में पार्टी विशेष का बैनर व पम्पलेट जलाने के आरोप में दर्ज करायी गयी। जिले में अब तक 23 मामले दर्ज आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में जिले में अब तक 23 प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है। इनमें 01 पकरीबरावां थाने में 05 नवम्बर को कांड संख्या-440/25, 03 रोह थाने में 05 नवम्बर को कांड संख्या-373/25, 01 नवम्बर को कांड संख्या-371/25 व 24 अक्टूबर को कांड संख्या-367/25, 04 कौआकोल थाने में 05 नवम्बर को कांड संख्या-455/25, 04 नवम्बर को कांड संख्या-453/25, 28 अक्टूबर को कांड संख्या-446/25 व 15 अक्टूबर को कांड संख्या-418/25, 04 नगर थाने में 01 नवम्बर को कांड संख्या-1145/25, 14 अक्टूबर को कांड संख्या-1086/25 तथा 08 अक्टूबर को कांड संख्या-1057/25 व कांड संख्या-1058/25, 05 रजौली थाने में 28 अक्टूबर को कांड संख्या- 589/25, 22 अक्टूबर को कांड संख्या- 577/25 व कांड संख्या- 578/25,14 अक्टूबर को कांड संख्या-555/25 व 12 अक्टूबर को कांड संख्या-550/25, 01 धमौल थाने में 28 अक्टूबर को कांड संख्या-145/25, 02 वारिसलीगंज थाने में 27 अक्टूबर को कांड संख्या-560/25 व 22 अक्टूबर को कांड संख्या-545/25, 01 मेसकौर थाने में 24 अक्टूबर को कांड संख्या-220/25, शामिल हैं। वहीं 01 मुफस्सिल थाने में 13 अक्टूबर को कांड संख्या-436/25 तथा 01 नारदीगंज थाने में 07 अक्टूबर को कांड संख्या-374/25 शामिल हैं। --------------------- बैनर व पम्पलेट जलाकर वायरल करने में तीन पर केस पकरीबरावां। निज संवाददाता आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पकरीबरावां थाने में तीन युवकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अंचल अधिकारी निशांत कुमार द्वारा 05 नवम्बर को दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में बीजेपी का बैनर व पम्पलेट जलाकर रील बनाने व उसे वायरल करने का आरोप है। इस कृत्य को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए मामले में डुमरावां के बब्लू कुमार एवं रेवार के सिंटू कुमार व मुन्ना कुमार को आरोपित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार विधानसभा चुनाव को लेकर अंचल अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी का पम्पलेट जलाकर एवं उसका रील बनाकर उसे वायरल किया गया है। मामले की जांच की गई। जांच के दौरान युवकों की पहचान की गई एवं प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

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