सेवा में त्रुटि करने वालों पर कसा शिकंजा, राशि का कराया भुगतान
उपभोक्ता जागरूक हो रहे हैं। वहीं जिला आयोग के द्वारा सेवा में त्रुटि करने वालों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। इसी कड़ी में पंजाब नेशनल बैंक के महापुर पकरीबरावां शाखा प्रबंधक ने आयोग के आदेश का अनुपालन...

नवादा, विधि संवाददाता
उपभोक्ता जागरूक हो रहे हैं। वहीं जिला आयोग के द्वारा सेवा में त्रुटि करने वालों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। इसी कड़ी में पंजाब नेशनल बैंक के महापुर पकरीबरावां शाखा प्रबंधक ने आयोग के आदेश का अनुपालन करते हुए आदेश की राशि का भुगतान कर दिया।
उल्लेखनीय है कि कौवाकोल गोला बाजार निवासी मनीष कुमार ने पंजाब नेशनल बैंक के उक्त शाखा में दो हजार दो सौ 34 रुपये जमा किए थे, लेकिन बैंक ने उक्त राशि को खाताधारी के खाता में जमा नहीं किया। तब परिवादी ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। जहां आयोग ने जमा की गई राशि सहित जुर्माना के रूप में 10 हजार रुपये का भी भुगतान किये जाने का आदेश दिया। बैंक ने उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए उपभोक्ता को आदेश की राशि का भुगतान मंगलवार को किया। वहीं नगर के कलाली रोड स्थित माथुर इलेक्ट्रोनिक्स के विरुद्ध भी आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद एवं सदस्य मिथिलेश कुमार ने सेवा में त्रुटि करार देते हुए फ्रिज की राशि सहित जुर्माना के रूप में पंद्रह हजार रूपये भुगतान करने का आदेश दिया था। जिसे माथुर इलेक्ट्रोनिक्स के द्वारा उपभोक्ता को मंगलवार को भुगतान कर दिया। बता दें कि नगर के प्रोफेसर कालोनी निवासी जय शंकर प्रसाद ने ही माथुर इलेक्ट्रोनिक्स से फ्रिज की खरीदारी की थी, जो वारंटी अवधि में खराब हआ था। इसे ठीक कराने के लिये वांछित दस्तावेज माथुर इलेक्ट्रोनिक्स के द्वारा उपभोक्ता को नहीं दिया गया था।
