
बड़ी पहल: बकाया होल्डिंग टैक्स पर ब्याज और दंड से मिलेगी पूरी राहत
नवादा। राजेश मंझवेकरशहरवासियों के लिए नगर परिषद नवादा ने एक बड़ी राहत भरी पहल की है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार, नगर परिषद क्षेत्र में बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (प्रोत्साहन) योजना, 2025 को लागू कर...
नवादा। राजेश मंझवेकर शहरवासियों के लिए नगर परिषद नवादा ने एक बड़ी राहत भरी पहल की है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार, नगर परिषद क्षेत्र में बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (प्रोत्साहन) योजना, 2025 को लागू कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को पुराने बकाये से मुक्ति दिलाना और नगर परिषद के राजस्व संग्रह में तेजी लाना है, जिसके तहत राहत प्रदान करने की शुरुआत कर दी गयी है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सत्येन्द्र प्रसाद वर्मा तथा मुख्य पार्षद पिंकी कुमारी ने बताया कि वर्तमान में वार्षिक लक्ष्य का लगभग 45 प्रतिशत ही कर संग्रह हो पाया है।
इस प्रोत्साहन योजना के माध्यम से नगर परिषद का लक्ष्य शेष राशि को जल्द से जल्द वसूलना है, ताकि शहर के विकास कार्यों, जैसे साफ-सफाई, सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। परिषद ने चेतावनी भी दी है कि जो करदाता इस समय सीमा के भीतर अपने बकाये का भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें भविष्य में भारी दंड और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ब्याज और जुर्माने की शत-प्रतिशत माफी मुख्य पार्षद पिंकी कुमारी ने बताया कि यदि कोई करदाता वित्तीय वर्ष 2025-26 या उससे पहले के लंबित संपत्ति कर की मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करता है, तो उसे उस पर लगने वाले ब्याज और दंड की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी। यह उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो भारी ब्याज के डर से अपना टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे। विभिन्न संपत्तियों पर लागू होगी योजना नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल रिहायशी मकानों तक सीमित नहीं है। यह योजना विभिन्न श्रेणियों पर समान रूप से प्रभावी होगी। इसमें सभी आवासीय संपत्तियां, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान समेत केंद्र एवं राज्य सरकार की संपत्तियां तथा सभी प्रकार की संस्थागत संपत्तियां शामिल हैं। यह विशेष छूट योजना एक सीमित समय के लिए निर्धारित की गयी है, जिसके तहत 31 मार्च तक ही यह प्रभावी रहेगी। नगर परिषद ने अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना नागरिक इस वित्तीय लाभ का लाभ उठाएं। सड़कों के आधार पर टैक्स का निर्धारण नगर परिषद नवादा ने कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए होल्डिंग टैक्स के निर्धारण का आधार पथों के वर्गीकरण को बनाया है। पूरे नगर परिषद क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क व अन्य सड़कों में बांटा है। इसी वर्गीकरण के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कर की दरें निर्धारित की गई हैं। --------------------------- महज 45 प्रतिशत ही हो सका है कर संग्रह नवादा। नवादा नगर परिषद में अब तक महज 45 प्रतिशत तक ही कर संग्रह हुआ है। नगर परिषद का वार्षिक संग्रह लक्ष्य 2,54,69,656 रुपए है, जबकि इसके विरुद्ध अब तक किया गया संग्रह मात्र 1,13,87,081 रुपए ही हैं। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद के तहत कुल होल्डिंग की संख्या 11,945 है, जबकि कुल बिजली कनेक्शन 20,048 है।

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