बकरी फॉर्म खोलने के लिए पशुपालकों को मिलेगा अनुदान
संक्षेप: बिहार सरकार के पशुपालन विभाग ने नवादा जिले में रोजगार सृजन के लिए बकरी पालन योजना शुरू की है। इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सामान्य वर्ग को 50% और अनुसूचित जाति-जनजाति को 60% अनुदान...

नवादा, राजेश मंझवेकर। नवादा जिले में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार के पशुपालन विभाग ने नई पहल की है। बकरी पालन के क्षेत्र में यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिले के सभी 14 प्रखंडों में बकरी फॉर्म खोले जाने की योजना का लाभ देने के लिए विभाग ने इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। 20, 40 और 100 बकरियों के फॉर्म खोलने पर कुल लागत खर्च पर अनुदान मिलेगा। इसमें सामान्य वर्ग के लाभुक को पचास प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए साठ प्रतिशत अनुदान का प्रावधान रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों और पशुपालकों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार बकरी पालन के लिए सब्सिडी, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, गरीबी को कम करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ.दीपक कुशवाहा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए जिले के किसी भी प्रखंड के इच्छुक लोग 15 अक्टूबर तक विभाग के पोर्टल https://state.bihar.gov.in/ahd पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले में बकरी फॉर्म खोलने के इच्छुक लाभुक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से जारी पोर्टल पर अपने जरूरी कागजात के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें मालगुजारी रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, लीज का जमीन है तो एकरारनामा के कागजात, जमीन का नजरी नक्शा, पासबुक की छायाप्रति ,जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र और किसी भी सरकारी संस्थान से बकरी पालन संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र शामिल हैं। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा योजना का लाभ जिले में अनुदानित बकरी फॉर्म खोलने के इच्छुक लाभुकों को अनुदान का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा। योजना के तहत लाभुक का चयन स्वलागत से बकरी फॉर्म स्थापित करने तथा बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आवेदक चाहे तो बैंक से लोन लेकर या स्वलागत से बकरी फार्म खोल सकते हैं। बैंक से लोन प्राप्त करने की सभी प्रक्रिया लाभुक द्वारा स्वयं की जाएगी। योजना के तहत किसी स्वयं लागत या बैंक लोन लेकर बकरी फॉर्म खोलने पर योजना के तहत अनुदान देय होगा। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने बकरी फॉर्म योजना पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत 20 बकरी व दो बकरा, 40 बकरी व दो बकरा अथवा 100 बकरी व पांच बकरा फॉर्म स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 50 से 60 फीसदी अनुदान है देय अलग-अलग संवर्ग के लिए सामान्य व अनुसूचित जाति-जनजाति संवर्ग के लिए क्रमश: 50 व 60 फीसदी अनुदान देय है। सामान्य वर्ग के लिए 20 बकरी व एक बकरे की योजना पर लागत इकाई 2.42 लाख रुपए पर स्वलागत 72,000 रुपए अथवा बैंक लोन 24,000 निर्धारित है जबकि 50 प्रतशित छूट के तहत 1.21 लाख रुपए का अनुदान देय है। इसी प्रकार, 40 बकरी और दो बकरे की योजना पर लागत इकाई 5.32 लाख रुपए पर स्वलागत 1,59,000 रुपए अथवा बैंक लोन 53,000 रुपए पर 50 प्रतिशत छूट के तहत 2.66 लाख रुपए का अनुदान देय है। 100 बकरी और पांच बकरे की योजना पर लागत इकाई 13.04 लाख रुपए पर स्वालागत 3,91,000 रुपए अथवा बैंक लोन 1,30,000 रुपए पर 50 प्रतिशत छूट के तहत 6.52 रुपए अनुदान प्रदत्त है। इसी प्रकार, अनुसूजित जाति-जनजाति संवर्ग के आवेदकों के लिए इन योजनाओं पर 60 प्रतिशत छूट के तहत क्रमश: 1.45 लाख, 3.19 लाख तथा 7.82 लाख रुपए अनुदान प्रदत्त है। वर्जन: जिले में बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बकरी फॉर्म खोलने की स्वीकृति विभाग ने दी है। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। इच्छुक लोग विभाग को ऑनलाइन आवेदन भेज कर योजना का लाभ पा सकते हैं। -डॉ.दीपक कुशवाहा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा।

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