आरटीआई से मांगी गयी सूचना पर टालमटोल का आरोप
नवादा जेल में पिटाई से कैदी की मौत मामले में आगे की कार्रवाई संबंधी मांगे जाने पर टालमटोल किए जाने का आरोप आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने लगाया है। मामले में जांच टीम की रिपोर्ट में खुलासा...
नवादा। नगर संवाददाता
नवादा जेल में पिटाई से कैदी की मौत मामले में आगे की कार्रवाई संबंधी मांगे जाने पर टालमटोल किए जाने का आरोप आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने लगाया है। मामले में जांच टीम की रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि जेलर पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अब तक मामला अटके पड़े रहने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने जानकारी मांगी थी।
प्रणव ने बताया कि जांच टीम के अधिकारियों ने बंद लिफाफे में कुल 70 पन्ने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दिया है। समर्पित जांच रिपोर्ट एवं नवादा नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 970/ 2021 के आधार पर पुलिस प्रशासन नवादा द्वारा इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई है, के संबंध में विगत 03 नवम्बर को सूचना मांगी थी। इस पर पुलिस उपाधीक्षक नवादा द्वारा 27 नवम्बर को 24 दिन बाद नगर थाना नवादा को अंतरित किया गया। यह आरटीआई अधिनियम के विरुद्ध है। इस कानून के प्रावधान के तहत पांच दिनों के अंदर ऐसा कर दिया जाना है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार टालमटोल का रवैया अपनाया जाना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विधिविरुद्ध है। डीओपीटी के सचिव, भारत सरकार आरटीआई सेल के कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को आरटीआई के सही निष्पादन के लिए सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने एवं विशेष प्रशिक्षण देने का आग्रह पत्र भी आरटीआई कार्यकर्ता ने भेजा है, ताकि इस संबंध में आगे सही और त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।