
चचेरी नाबालिग बहन से छेड़खानी में युवक को चार वर्ष की सजा
मुजफ्फरपुर में एक युवक को 14 वर्षीया चचेरी बहन से छेड़खानी के मामले में चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। घटना 15 नवंबर 2019 को हुई थी, जब युवक ने किशोरी को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने छेड़खानी की।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्ष पहले 14 वर्षीया चचेरी बहन से छेड़खानी में दोषी युवक को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने मंगलवार को सजा सुनाई। इससे पहले मामले को दबाने को लेकर पंचायती करने के दो आरोपितों को विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने चार गवाहों को पेश किया।
डॉक्टर के यहां ले जाने के बहाने की छेड़खानी : किशोरी ने 19 नवंबर 2019 को औराई थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 15 नवंबर 2019 की रात उसका चचेरा भाई उसके घर पर आया। बताया कि उसके बेटे की तबीयत खराब है। उसने साथ में डॉक्टर के यहां चलने को कहा। वह उसके साथ डॉक्टर के यहां गई। बेटा को डॉक्टर से दिखाकर लौटने के क्रम में रास्ते में उसने गाड़ी रोक दी और छेड़खानी किया। उसके कपड़े फाड़ दिए। धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसके भाई व अन्य की हत्या कर देगा। वह किसी तरह भागकर घर पहुंची और बहन को सारी बातें बताई। गांव के दो लोगों ने पंचायती कर मामले को दबाने का प्रयास किया। मामले में पुलिस ने तीनों के विरुद्घ 15 जनवरी 2021 को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




