अहियापुर से किशोरी को अगवा करने में युवक दोषी
मुजफ्फरपुर में 16 वर्षीय किशोरी को शादी की नीयत से अगवा करने के मामले में युवक आदित्य राज को दोषी ठहराया गया है। किशोरी की मां ने 15 जुलाई 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आदित्य ने किशोरी को बहला-फुसला कर दिल्ली ले जाकर जबरन शादी करने की कोशिश की। सजा की सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से करीब ढाई वर्ष पहले 16 वर्षीय किशोरी को शादी की नीयत से बहला-फुसला कर अगवा करने के मामले में युवक आदित्य राज को दोषी करार दिया गया है। वह मूलरूप से कांटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। घटना के वक्त वह अपने परिजनों के साथ किशोरी के पिता के मकान में किराए पर रहता था। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को उसे दोषी ठहराया। सजा की बिंदू पर 11 फरवरी को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया।
किशोरी की मां ने 15 जुलाई 2023 को अहियापुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि आदित्य अपने माता-पिता, भाई व बहन के साथ उसके मकान में किराए पर रहता था। आदित्य की गलत नजर उसकी 16 वर्षीय पुत्री पर थी। इसकी शिकायत उसके परिजनों को मकान खाली करने को कहा गया। इस बीच 14 जुलाई को जब वह घर पर नहीं थी तो आदित्य व उसके परिजनों ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर दो लाख रुपये व एलआईसी पेपर के साथ अगवा कर लिया। दो दिनों बाद किशोरी का भाई दिल्ली जाकर उसे वापस लाया। कोर्ट के समक्ष बयान में किशोरी बताया कि आदित्य की बहन से उसकी दोस्ती थी। इसका फायदा उठाकर आदित्य उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। उसे बहला-फुसला का दिल्ली ले गया। वहां जबरन शादी करना चाहता था। इसका विरोध करने पर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आदित्य के विरुद्ध 26 अगस्त 2025 को चार्जशीट दाखिल की थी।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


