एक माह में फैक्ट्रियों में लगाना होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
एक माह के अंदर उद्यमियों को अपनी फैक्ट्रियों में प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय प्रदूषण...
मुजफ्फरपुर। कार्यालय संवाददाता
एक माह के अंदर उद्यमियों को अपनी फैक्ट्रियों में प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की सख्ती के बाद बियाडा ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी उत्सर्जित करने वाले फैक्ट्रियों के संचालकों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सूचित किया है।
बियाडा ने गंदे पानी का उत्सर्जन करने वाले औद्योगिक इकाईयों के संचालकों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर एक माह के अंदर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर सख्त निर्देश के बाद बेला औद्योगिक क्षेत्र के कई उद्यमियों में गहमागहमी बढ़ गई है। उद्यमियों को अपनी अपनी इकाई में प्राइमरी इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर 11 जुलाई तक बियाडा को रिपोर्ट भेजनी होगी। इसमें प्लांट की तस्वीर, प्लांट की क्षमता व पानी की जांच रिपोर्ट के साथ बियाडा को सूचित करना होगा। बियाडा के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व एनजीटी के निर्देशों के आलोक में गंदे पानी का उत्सर्जन करने वाली सभी औद्योगिक इकाईयों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अनिवार्य बनाया गया है।