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मीनापुर थानेदार व दारोगा का वेतन रोकने की चेतावनी

कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर एडीजे प्रथम राकेश मालवीय ने मीनापुर थानेदार व दारोगा (आईओ) का वेतन रोकने की चेतावनी दी है। आदेश के वाबजूद दोनों लंबे समय से केस डायरी दाखिल नहीं कर रहे हैं। इस कारण...

मीनापुर थानेदार व दारोगा का वेतन रोकने की चेतावनी
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरSat, 24 Oct 2020 03:14 AM
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कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर एडीजे प्रथम राकेश मालवीय ने मीनापुर थानेदार व दारोगा (आईओ) का वेतन रोकने की चेतावनी दी है। आदेश के वाबजूद दोनों लंबे समय से केस डायरी दाखिल नहीं कर रहे हैं। इस कारण आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी महीनों से लंबित है। कोर्ट ने थानेदार व दारोगा से स्पष्टीकरण की भी मांग की है। स्पष्टीकरण के साथ 12 नवंबर को कोर्ट में केस डायरी दाखिल करने का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर दोनों की वेतन पर रोक लगाने की चेतावनी दी है।

कोर्ट ने इस आदेश को एसएसपी के माध्यम से थानेदार को भेजने के लिए कहा है। मीनापुर थाने के नेहालपुर के नवीन कुमार ने 13 जनवरी 2019 को फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के आरोप में शाहपुर के नवल राय समेत आधा दर्जन पर एफआईआर कराई थी। एफआईआर के बाद बेल के लिए आरोपितों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की, लेकिन लंबे समय से पुलिस कोर्ट में केस डायरी दाखिल नहीं कर रही है। इससे अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पा रही है।

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