हिंसा पीड़िताओं का होगा मुफ्त इलाज
यौन उत्पीड़न, छेड़खानी व घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं का इलाज अब मुफ्त में होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसको जिले में लागू कर दिया गया है। इसके लिए सीएस डॉ. एसपी सिंह ने सोमवार को निर्देश जारी...
यौन उत्पीड़न, छेड़खानी व घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं का इलाज अब मुफ्त में होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसको जिले में लागू कर दिया गया है। इसके लिए सीएस डॉ. एसपी सिंह ने सोमवार को निर्देश जारी किया। इसके तहत अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा व छेड़खानी के कारण घायल होती हैं तो उसका इलाज मुफ्त में करना है। यह व्यवस्था केवल सरकारी ही नहीं निजी अस्पतालों को भी करनी है।
निजी अस्पतालों को आदेश दिया गया है कि इस तरह की महिलाएं अगर इलाज के लिए आती हैं तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। अगर किसी पीड़ित महिला ने इलाज में खर्च की शिकायत की तो सीधे कार्रवाई होगी। मामले में पीड़ित पक्ष सीधे न्यायालय की शरण में भी जा सकता है। सीएस ने बताया कि सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है। इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई होगी। इसके लिए फैसला लिया जा चुका है।
हर माह 50 केस आते
जिले में औसतन 50 से अधिक महिलाएं हर माह यौन उत्पीड़न, छेड़खानी व घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। इसकी शिकायत विभिन्न थानों में आती है।