
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने से एक साल तक मान्य : आयोग
मुजफ्फरपुर में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता एक साल तक है। आयोग ने उच्च जातियों के पिछड़े परिवारों के विकास के लिए सुझाव मांगे। जनप्रतिनिधियों ने प्रमाण पत्र की वैधता तीन साल करने और आरटीई में आरक्षण देने की मांग की। आयोग ने अन्य वर्गों को लागू योजनाओं का आंकड़ा भी मांगा।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता उसके जारी होने से एक साल तक है। वित्तीय वर्ष इसकी मान्यता नहीं मानी जाएगी। उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग ने सभी जिलों में यह सूचना जारी करवाने का आदेश दिया। कलेक्ट्रेट में बुधवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा में राज्य आयोग के सामने यह मामला आया। इसपर आयोग ने स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता का आधार वित्तीय वर्ष की समाप्ति नहीं है। समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों-आम लोगों से उच्च जाति के पिछड़े परिवारों के विकास को लेकर सुझाव मांगे गए ताकि आगे चलकर इसपर प्रस्ताव तैयार कर क्रियान्वित कराया जा सके।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष राजीव रंजन, जय कृष्ण झा ने उच्च जाति में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के सशक्तीकरण को लेकर यह समीक्षा की। अध्यक्ष ने अंचल स्तर पर स्वीकृत-अस्वीकृत आवेदनों की एक माह में सूची देने का निर्देश दिया। वरीय उप समाहर्ता ने बताया कि 25-26 में 6270 आवेदन मिले, जिसमें 6222 का निष्पादन कर दिया गया। समीक्षा के दौरान बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों ने प्रमाण पत्र की वैधता तीन साल करने का सुझाव दिया। साथ ही निजी स्कूलों में आरटीई में ईडब्लूएस को भी आरक्षण देने की मांग की गई। आयोग ने अन्य वर्ग के लिए लागू योजनाओं का कितना लाभ मिला है, इसका भी आंकड़ा मांगा, ताकि इस आधार पर उच्च जाति के लिए भी योजनाओं के लाभ को लेकर आयोग के स्तर से कार्रवाई की जा सके। बुद्धिजीवियों से मिले सुझाव: - ईडब्लूएस प्रमाण पत्र की वैधता एक साल से बढ़ाकर तीन साल की जाए - केन्द्रीय, नवोदय विद्यालय में अन्य वर्ग की तरह इस वर्ग के बच्चों को भी आरक्षण मिले - सूबे की प्रतियोगी परीक्षाओं में ईडब्लूएस महिला की 45, पुरुष की उम्र सीमा 40 साल हो - कल्याण विभाग से संचालित पाग प्रशिक्षण संस्थान में इस वर्ग के लोगों को भी मिले लाभ

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