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यूजीसी का निर्देश : बहाली के दौरान संस्थानों को मार्क्सशीट या डिग्री रखने का अधिकार नहीं

कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को नौकरी के दौरान अभ्यर्थियों की मार्क्सशीट और अन्य सर्टिफिकेट की मूल कॉपी नहीं लेनी होगी। जरूरत पड़ने पर मूल कॉपी को देखकर अभ्यर्थी को लौटा देना होगा।...

यूजीसी का निर्देश : बहाली के दौरान संस्थानों को मार्क्सशीट या डिग्री रखने का अधिकार नहीं
मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाताSat, 15 Aug 2020 11:19 AM
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कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को नौकरी के दौरान अभ्यर्थियों की मार्क्सशीट और अन्य सर्टिफिकेट की मूल कॉपी नहीं लेनी होगी। जरूरत पड़ने पर मूल कॉपी को देखकर अभ्यर्थी को लौटा देना होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से सभी के लिए पत्र जारी किया गया है। शिकायत मिली थी कि शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी के लिए मार्क्सशीट आदि की मूल कॉपी रखी ली जाती है। जिसे बाद में लेने में काफी परेशानी होती है। इस दौरान कहीं और नौकरियों के लिए बेहतर मौका मिलने पर आवेदन नहीं कर पाते। वहां वे मूल कॉपी प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसके कारण हाथ से मौका निकल जाता है।
इसी को देखते हुए यूजीसी ने पत्र जारी मूल कॉपी न रखने को कहा है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि बहाली के दौरान टर्म एंड कंडीशन स्पष्ट किया जाए। पहले यह बताना होगा कि इसमें कौन-कौन से शर्त लगाये जाए रहे हैं। यूजीसी ने कहा कि नियुक्ति के समय शैक्षणिक संस्थानों को टर्म एंड  कंडिशन पूरी तरह स्पष्ट करना होगा। ताकि अभ्यर्थी अपने हिसाब फैसला ले सकें। इस निर्देश का यूजीसी ने पालन करने को कहा है। इससे पहले छात्रों के एडमिशन के दौरान भी मूल मार्क्सशीट की मूल कॉपी कॉलेजों में नहीं रखने को कहा जा चुका है। एडमिशन के दौरान छात्र से मूल कॉपी की वेरिफिकेशन कर उसी वक्त लौटा देना होगा। मूल कॉपी की छाया प्रति कॉलेज रख सकता है।

 

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