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एके-47 जब्ती कांड में हथियार तस्कर समेत दो को नहीं मिली जमानत

एके-47 जब्ती मामले में हथियार तस्कर जैतपुर थाना के पोखरैरा निवासी विकास कुमार और फकुली थाना के मनकौली निवासी देवमणि कुमार को कोर्ट ने जमानत नहीं दी।...

एके-47 जब्ती कांड में हथियार तस्कर समेत दो को नहीं मिली जमानत
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरSat, 03 Aug 2024 06:01 PM
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मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता।
एके-47 जब्ती मामले में हथियार तस्कर जैतपुर थाना के पोखरैरा निवासी विकास कुमार और फकुली थाना के मनकौली निवासी देवमणि कुमार को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। एडीजे पांच ने दोनों की अर्जी को शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस कांड में नगालैंड के दीमापुर से गिरफ्तार अहमद अंसारी और हाजीपुर के अंजानपीर निवासी सत्यम कुमार की जमानत अर्जी पहले ही निचली अदालत से खारिज हो चुकी है।

मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के समीप पुलिस ने विकास और सत्यम को बीते सात मई को पकड़ा था। उनके पास से एके-47 में लगने वाला बट और दूरबीन जब्त किया गया था। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया था कि नगालैंड के दीमापुर से एक एके-47 हथियार लाकर कुढ़नी के मुखिया भोला राय के पुत्र देवमुणि कुमार के हाथों बेची थी। उसी एके-47 में दूरबीन और बट लगाने के लिए इसे दीमापुर से लेकर आया हूं। दोनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने मनकौली गांव में छापेमारी कर देवमुणि को गिरफ्तारी किया था। उसकी निशानदेही पर उसके घर के पास मनकौली शमशान स्थित पुलिया के नीचे छिपाकर रखे गए एके-47 हथियार और पांच गोलियां जब्त किया था।

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