गांजा तस्करी में ट्रक चालक व खलासी दोषी
अहियापुर थाना में 2015 में दर्ज गांजा तस्करी के एक मामले में एडीजे वन के कोर्ट ने ट्रक चालक व खलासी को दोषी ठहराया...
अहियापुर थाना में 2015 में दर्ज गांजा तस्करी के एक मामले में एडीजे वन के कोर्ट ने ट्रक चालक व खलासी को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश आरपी तिवारी ने दोषी अलीगढ़ जिला के बमनोई निवासी ट्रक चालक सोनू व खलासी चंद्रशेखर की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि तय की है। इस मामले में ट्रक के केबिन से 3.98 क्विंटल गांजा बरामद हुआ था। पटना व मुजफ्फरपुर डीआरआई की संयुक्त टीम ने अहियापुर के जीरोमाइल चौक के पास छापेमारी की थी। असम से आ रहे एक ट्रक से 10 प्लास्टिक बैग से 3.98 क्विंटल गांजा बरामद किया। ट्रक चालक सोनू कुमार व खलासी चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह यूपी का रहने वाला है। 40 हजार में असम से मुजफ्फरपुर के जीरोमाइल में गांजा की खेप पहुंचानी थी।