वाहनों की बैकलॉग इंट्री कराना होगा आसान
मुजफ्फरपुर में परिवहन विभाग ने वाहनों की बैकलॉग इंट्री के लिए फॉर्म 24 जमा करने की बाध्यता समाप्त कर दी है। अब वाहन मालिक मोटर वाहन टैक्स के सत्यापित कागजात के साथ फॉर्म 23 (निबंधन प्रमाण पत्र) जमा कर सकते हैं। इससे सैकड़ों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। वाहनों की बैकलॉग इंट्री कराने वालों को परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब उनको बैकलॉग इंट्री कराने के लिए फॉर्म 24 जमा करने की बाध्यता समाप्त हो गई है। इसके बदले वाहन मालिक अब मोटर वाहन टैक्स के सत्यापित कागजात के साथ फॉर्म 23 (निबंधन प्रमाण पत्र) दे सकते हैं। इसको लेकर परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र के अनुसार फॉर्म 24 नहीं रहने के कारण राज्य मुख्यालय को भेजे गए वाहनों की बैकलॉग इंट्री के आवेदन रद्द कर दिए जा रहे थे। इसको लेकर कई स्तर से शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने इसकी समीक्षा की।
इसमें पाया गया कि कई कार्यालयों में फॉर्म 24 या तो क्षतिग्रस्त हो गया है या नये वाहन के रजिस्ट्रेशन करते समय सही तरीके से संधारित नहीं किया जा सका था। इस कारण उसकी प्रति आवेदन के साथ नहीं भेजी जा रही थी। इस कारण अन्य सभी कागजात सही रहने के बावजूद केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के जारी दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन निरस्त कर दिया जा रहा था। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। समीक्षा के बाद नियमों में ढील देते हुए फॉर्म 24 की जगह मोटर वाहन टैक्स के सत्यापित कागजात लगाने पर भी बैकलॉग इंट्री करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ एक शर्त यह रखी गई है कि इसके साथ निबंधन प्रमाण पत्र यानि फॉर्म 23 भी शामिल करना होगा। डीटीओ कुमार सत्येन्द्र यादव ने बताया कि इससे बैकलॉग इंट्री कराने वाले जिले में सैकड़ों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। पिछले एक साल में करीब ऐसे 15 सौ वाहनों की बैकलॉग इंट्री फॉर्म 24 नहीं रहने के कारण स्टेट एडमिन के स्तर से निरस्त कर दिया गया था। अब ये मालिक भी दुबारा से बैकलॉग इंट्री के लिए आवेदन दे सकते हैं।

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