सिविल सर्जन को सूचना दिए बगैर हुआ था आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन
सीएस को सूचना दिए बगैर आई हॉस्पिटल में हुआ था ऑपरेशन प्रबंधन को बताया

मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता।
मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में बीते साल मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान मरीजों की आंख की रोशनी चले जाने के मामले में सिविल सर्जन ने हाईकोर्ट के आदेश पर हलफनामा दायर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि मरीजों की आंख के ऑपरेशन से पहले सिविल सर्जन कार्यालय को न तो सूचना दी गई थी और न ही अनुमति ली गई थी।
हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सिविल सर्जन को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दाखिल करने का आदेश दिया था। हलफनामे में सिविल सर्जन ने कहा है कि 22 नवम्बर से 27 नवम्बर तक हॉस्पिटल में ऑपरेशन का अभियान चलाया गया। घटना के बाद गठित जांच कमेटी ने पाया कि ऑपरेशन के वक्त ऑपरेशन थियेटर में उचित व्यवस्थाएं नहीं थीं। इतना ही नहींे, आंख के ऑपरेशन के लिए उपयुक्त दक्ष चिकित्सक भी नहीं थे। सिविल सर्जन ने कहा है कि इस घटना में सिविल सर्जन या उनके मातहत किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं है। उल्लेखनीय हैकि हाल ही में आई हॉस्पिटल प्रबंधन ने सिविल सर्जन को ओपीडी खोलने के लिए आवेदन दिया है। इस पर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
