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किशोरी से रेप में दोषी को 10 साल सजा

14 वर्षीया किशोरी से रेप में विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज दीपक कुमार ने गुरुवार को दोषी को सजा सुनाई है। 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की...

किशोरी से रेप में दोषी को 10 साल सजा
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरFri, 04 Dec 2020 03:00 AM
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14 वर्षीया किशोरी से रेप में विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज दीपक कुमार ने गुरुवार को दोषी को सजा सुनाई है। 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भी निर्धारित की है।

रिकॉर्ड के मुताबिक, चार मार्च 2018 को पीयर थाना अंतर्गत हत्था ओपी क्षेत्र में 14 वर्षीया किशोरी से उसके गांव के ही विपुल कुमार ने अपने घर में रेप किया था। किशोरी के पिता ने पीयर थाने में रेप के 19 दिन बाद पॉक्सो की धारा में एफआईआर कराई थी। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार किया था। केस की सुनवाई के दौरान सात गवाहों की गवाही हुई।

रिकॉर्ड के मुताबिक, घटना के दिन पीड़िता की मां अपने मायके गई थी। पीड़िता गांव के ही विपुल के घर दूध लाने गई थी। इस दौरान विपुल उसका मुंह दबाकर कमरे में ले गया और रेप किया। घटना की जानकारी के बाद पीड़िता की मां आनन-फानन में गांव लौटी। पीड़िता के पिता को भी मोबाइल से सूचना दी गई। वह उस वक्त मुम्बई में रहते थे। वह 23 मार्च 2018 को घर लौटे और पीयर थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने 23 जुलाई 2018 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

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