कोर्ट ने की सख्ती तो पुलिस को मिलने लगा लापता बेटियों का सुराग

Apr 10, 2026 05:32 pm ISTArun Kumar Jha हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में गायब और अपहृत लड़कियों के मामलों में पुलिस की लापरवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया और अपहृताओं को बरामद करने में तेजी लाई है। 14 वर्षीय छात्रा को तीन साल बाद बरामद किया गया, जिससे पुलिस की सक्रियता में इजाफा हुआ है।

कोर्ट ने की सख्ती तो पुलिस को मिलने लगा लापता बेटियों का सुराग

मुजफ्फरपुर, हिप्र। गायब व अपहृत लड़कियों व महिलाओं के मामले को अक्सर प्रेम-प्रसंग बताकर पुलिस उन्हें ढूंढने में गंभीरता नहीं दिखाती थी। अपहृता के परिजन पुलिस व कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाते रहते थे। कई मामले में तो वर्षों बाद भी इन अपहृताओं को पुलिस ढूंढ नहीं पाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में सख्ती दिखाई तो पुलिस हरकत में आई है। अपहृताओं की बरामदगी को लेकर पुलिस की ओर विशेष अभियान शुरू किया गया है। लड़कियों व महिलाओं के अपहरण के पुराने मामलों की फाइलें खोली जा रही हैं। प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक अपहृताओं को बरामद कर पुलिस बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश कर रही है।

कभी-कभी तो इसकी संख्या दर्जन पार कर जाती है।पुलिस पोर्टल पर साझा की जा रही जानकारी :सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अपहृत व गायब लड़कियों व महिलाओं की बरामदगी को आम जनता से साझा किया जा रहा है। अपहृत की बरामदगी की जानकारी पुलिस की ओर से उसके आधिकारिक पोर्टल पर दी जा रही है। पुलिस ने इसके लिए पंच लाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि मुजफ्फरपुर पुलिस आपके चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखने को लेकर प्रतिबद्ध है।तीन साल बाद मिली बोचहां से अपहृत 10वीं की छात्रा :बोचहां थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीया 10वीं की छात्रा को दस अगस्त 2023 की रात घर से अगवा कर लिया गया। उसकी मां ने 20 अगस्त 2023 को नामजद सोनू कुमार सहित दस अज्ञात युवकों के विरुद्ध बोचहां थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें उसकी बेटी को बेचने के लिए अगवा करने का सभी पर आरोप लगाया था। लगभग तीन वर्षों से उसकी मां अपनी बेटी की सकुशल बरामदगी को लेकर पुलिस अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा रही थी, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन मिलता था। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस उसे ढूंढ निकाली और गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसका बयान दर्ज कराया गया।

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