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मधुबन चिकित्सा पदाधिकारी को जख्म पत्र के साथ न्यायालय में तलब

जमानत पत्रों की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा अपेक्षित कांड दैनिकी व जख्म पत्रों को समय पर जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करने के कारण मामले के निपटारे...

मधुबन चिकित्सा पदाधिकारी को जख्म पत्र के साथ न्यायालय में तलब
हिन्दुस्तान टीम,मोतिहारीSat, 19 Dec 2020 11:54 PM
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मोतिहारी । विधि संवाददाता

जमानत पत्रों की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा अपेक्षित कांड दैनिकी व जख्म प्रतिवेदन को समय पर जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करने के कारण मामले के निपटारे में अनावश्यक विलंब को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। द्वादश अपर जिला सत्र न्यायाधीश गिरधारी उपाध्याय की अदालत में जानलेवा हमले से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत याचिका 1921/ 20 की सुनवाई हुई। जिसमें मधुबन थाना कांड संख्या 204 / 20 जख्म प्रतिवेदन आज तक उपलब्ध नहीं कराने को लेकर मधुबन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को 24 दिसंबर 2020 को जख्म प्रतिवेदन के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया गया है। रामएकबाल राय सहित नौ लोगों की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत के मामले की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता ने कांड दैनिकी में बताया है कि बार-बार मांग किए जाने के बावजूद चिकित्सक द्वारा जख्म पत्र नहीं दिया जा रहा है। बगैर जख्म पत्र संलग्न किए इस मामले में गिरफ्तार लक्ष्मण राय के विरुद्ध 30-8-2020 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करना पड़ा था और काराधीन लक्ष्मण राय की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत अर्जी 11 नवंबर को खारिज की गई थी।

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