किशोरी के साथ छेड़खानी में अधेड़ दुकानदार दोषी
मुजफ्फरपुर के औराई गांव में 17 वर्षीया किशोरी के साथ दुकानदार मो.कमरे आलम उर्फ कम्मो ने दो वर्ष पहले छेड़खानी की थी। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। सजा की सुनवाई तीन जून को होगी। किशोरी के चाचा ने 29 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औराई के एक गांव में दो वर्ष पहले दुकान पर सामान खरीदने गई 17 वर्षीया किशोरी से छेड़खानी में दुकानदार मो.कमरे आलम उर्फ कम्मो (57) को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद मंगलवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर तीन जून को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्य पेश किए।किशोरी के चाचा ने 29 अगस्त 2024 को औराई थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि 28 अगस्त की दोपहर उसकी भतीजी गांव के मो.कमरे आलम उर्फ कम्मो की किराना दुकान पर सामान खरीदने गई थी।
अकेला पाकर कम्मो ने उसे दुकान में खींच लिया और छेड़खानी करने लगा। भतीजी उसको धक्का देकर वहां से रोते हुए भाग निकली। मामले में पुलिस ने आरोपित दुकानदार कम्मो के विरुद्ध पिछले वर्ष 17 जून को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
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