यूपी के कारतूस सप्लायर को सात साल की सजा
मुजफ्फरपुर में, करण सिंह को 37 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसे सात साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। कोर्ट ने अवैध हथियारों के मामले में सजा सुनाई। करण लगभग आठ साल से जेल में है, और अब उसे रिहा किया जाएगा।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या-6 से सात वर्ष नौ माह पहले 37 पीस कारतूस के साथ गिरफ्तार धंधेबाज यूपी के शाहजहांपुर के सदर थाना के झंडा मोहल्ला निवासी करण सिंह को सात साल की सजा सुनाई गई है। उसे 15 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। सेशन ट्रायल के बाद मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार ने उसे दोषी ठहराया था। गुरुवार को उसे सजा सुनाई गई।
अवैध हथियारों की बिक्री
कोर्ट ने बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र की बिक्री की धारा में उसे सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सजा भुगनती होगी। वहीं, अवैध हथियारों को छिपाकर रखने की धारा में पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने को छोड़कर कारावास की दोनों सजा साथ चलेगी। मामले की जांच व सेशन ट्रायल के दौरान उसके जेल में बिताए गए समय इस सजा में समंजित करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। वह लगभग सात वर्ष नौ महीने से जेल में बंद है। कोर्ट के फैसले के बाद अब वह जेल से छूट जाएगा।
करण का भिखारी का वेश
भिखारी के वेश में था करण :
रेल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अच्छेलाल सिंह यादव ने दो अगस्त 2018 को करण सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। प्लेटफॉर्म संख्या-छह के पश्चिमी शेड में वह भिखारी के वेश में कपड़े की गठरी में कारतूस रखे हुआ था। वह इसकी बिक्री के लिए मोलभाव कर रहा है। रेल थानाध्यक्ष ने उसे विभिन्न बोर के 37 कारतूसों के साथ दबोचा था। वह तब से जेल में बंद है।
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