
शहर से बोचहां तक आज स्कूल बंद, बाजार समिति रोड में नहीं चलेंगे वाहन
विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना को लेकर शुक्रवार को नगर निगम क्षेत्र सहित बोचहां और मुशहरी प्रखंडों के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल व कोचिंग बंद रहेंगे। इन
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न बिंदुओं पर आदेश जारी किया है। इसके तहत जिला प्रशासन से शुक्रवार को नगर निगम क्षेत्र सहित बोचहां और मुशहरी प्रखंडों के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल व कोचिंग को बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं, पुलिस ने बाजार समिति रोड में वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं, पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने गुरुवार को स्कूल व कोचिंग संस्थानों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रखने का आदेश दिया है।

डीएम ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना को लेकर अहियापुर बाजार समिति परिसर में काउंटिंग स्थल बनाया गया है। मतगणना केंद्र के आसपास बड़ी संख्या में वाहनों के आने-जाने के कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रण आवश्यक है। इससे विद्यालय की बसों एवं कोचिंग संस्थानों के वाहनों के परिचालन में कठिनाई की संभावना है। ऐसे में इन निर्धारित जगहों के सभी स्कूल बंद रहेंगे, ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। डीएम ने डीईओ व एसडीओ पूर्वी को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। मतगणना दिवस को लेकर प्रशासन ने संपूर्ण क्षेत्र में विशेष यातायात नियंत्रण प्लान लागू किया है। वहीं, एसएसपी सुशील कुमार ने मतगणना को लेकर 10 बिंदुओं का दिशा निर्देश जारी किया है। इसका सख्ती से पालन कराने का आदेश अधिकारियों को दिया है। एसएसपी बताया कि मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी का कोई कैंप नहीं लगेगा। इसके साथ ही समूह या चार व्यक्ति से अधिक के एक जगह पर जमा होने भी अवैध होगा। जीरोमाइल गोलंबर से अहियापुर बाजार समिति तक और बखरी से बाजार समिति तक किसी तरह की निजी या सार्वजनिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। केवल प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां ही बाजार समिति की ओर जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस (विजय जुलूस सहित), धरना या प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच वर्जित है। अनुमंडल पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही निर्धारित समयावधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख या फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे। किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि-विरुद्ध संदेश का आदान-प्रदान नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने, किसी को डराने या धमकाने का कार्य नहीं करेंगे। मतगणना परिसर के आसपास अथवा जिले के किसी भी क्षेत्र में आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार का प्रदर्शन वर्जित रहेगा। एसएसपी ने बताया कि यह आदेश विवाह समारोहों, बारात पार्टियों, अंत्येष्टि कार्यक्रमों, हाट-बाजारों, अस्पताल जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यार्थियों तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

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