राजा पर दर्ज एफआईआर में जुटेगी हत्या की धारा
अहियापुर में जिंदा जलाई गई छात्रा की मौत के बाद मुख्य आरोपित राजा राय व उसके साथी मुकेश पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। थानेदार विकास कुमार राय ने बताया कि वरीय अधिकारियों से आदेश लेकर एफआईआर में...
अहियापुर में जिंदा जलाई गई छात्रा की मौत के बाद मुख्य आरोपित राजा राय व उसके साथी मुकेश पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। थानेदार विकास कुमार राय ने बताया कि वरीय अधिकारियों से आदेश लेकर एफआईआर में हत्या की धारा 302 जोड़ने के लिए कोर्ट में शीघ्र अर्जी दाखिल की जाएगी। फिलहाल, दोनों आरोपित मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। जानकारों की मानें तो हत्या की धारा जुड़ने से मुख्य आरोपित को फांसी तक की सजा मिल सकती है, जबकि उम्रकैद की सजा तो तय है।
छात्रा की मां के बयान पर पुलिस ने दोनों आरोपितों पर धारा 307 व एक अन्य धारा के तहत एफआईआर दर्ज की थी। महज दो धारा में एफआईआर होने से पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने आनन-फानन में आधा दर्जन अन्य धाराएं जोड़ने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की।