अस्पताल में आग :: प्रसाद हॉस्पिटल के मालिक का कोर्ट में सरेंडर, जमानत मिली
प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में आरोपित डॉ. उपेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी मीना कुमारी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया और जमानत पर रिहा हुए। आईसीयू में आग लगने से छह मरीजों की मौत हो गई थी। अग्निशमन अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में आरोपित बनाए गए अस्पताल के मालिक डॉ. उपेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी मीना कुमारी ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। जमानतीय धारा होने के कारण दोनों को जमानत मिल गई। कोर्ट ने दस हजार के दो जमानतदारों के मुचलके पर बेल मंजूर कर लिया। इसके बाद दोनों कोर्ट से निकल गए।
डॉक्टर और प्रबंधन की स्थिति
डॉ. उपेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी प्रसाद हॉस्पिटल के मालिक व निदेशक हैं। अग्निकांड में इससे पहले आईसीयू में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, एडमिन हेड और मेंटेनेंस हेड को मुचलके पर मुक्त किया जा चुका है।
अग्निकांड की जानकारी
बीते चार जून को प्रसाद हॉस्पिटल की आईसीयू में आग लगी थी। इसमें घटनास्थल पर तीन मरीजों की मौत हुई थी, जबकि चार मरीजों की मौत आईसीयू से बचाकर निकालने के बाद इलाज के दौरान दूसरे अस्पताल में हो गई थी। ब्रह्मपुरा थाने में अनुमंडल अग्निशमन अधिकारी के आवेदन पर घटना की एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि चार जून को तड़के 3.55 बजे प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना मिली। अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि आईसीयू में आग लगी है। अग्निशमन दल ने 20-22 मरीजों को बाहर निकाला, जिन्हें एंबुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फायर अफसर ने हॉस्पिटल के मालिक पर अपने स्तर से जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया। थानेदार विपिन रंजन ने इस केस में लापरवाही व उपेक्षापूर्ण कार्य से मौत की धारा 106(1), जानबूझकर ऐसी लापरवाही करना जिससे दूसरे का जीवन खतरे में पड़ जाए की धारा 125(ए) व 125 (बी), 287 व 324 बीएनएस की धारा लगाई थी।
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